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Income Tax Return: आयकर पोर्टल पर डेटा उपलब्ध नहीं, रिटर्न में जल्दीबाजी मत करें, 15 जून तक विभाग करेगा डेटा अपलोड

Income Tax Return: टैक्सपेयर्स साल भर में जो भी बड़े खर्च करते हैं, उसका ब्योरा आयकर विभाग के पास पहुंच जाता है. जैसे विदेश यात्रा करना, भूखंड, फ्लैट या मकान खरीदना, बड़े निवेश करना, कार खरीदना, कोई बड़ा भुगतान बैंक खाते में आना या किसी को बड़ा भुगतान करना, ये सभी आंकड़े वित्तीय संस्थाएं 31 मई तक आयकर विभाग को सौंप देती हैं.

Income Tax Return, उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर: आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर निर्धारित की है. इससे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है. लेकिन, कुछ करदाता इसे झंझट मानकर जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल कर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं. हालांकि आयकर विभाग ने अभी अपने पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं किया है. इससे रिटर्न में गड़बड़ी होने की आशंका है.

पोर्टल पर करते हैं अपलोड

बैंक, बीमा रजिस्ट्री विभाग व अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य है. इसके जरिये ही करदाताओं के टीडीएस, टीसीएस, कर जमा फार्म 26 एस, एआइएस आदि आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड किये जाते हैं. अभी तक टीडीएस के रिटर्न, उच्च मूल्य के लेन-देन के वार्षिक वित्तीय ब्योरे अपलोड नहीं किये गये हैं. आयकर विभाग के पोर्टल पर 15 जून तक आने की संभावना है.

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विभाग कर सकता है कार्रवाई

टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने कहा कि करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये. वह आयकर विभाग के पोर्टल पर डेटा अपलोड होने के बाद ही अपना रिटर्न भरें.

डेटा अपलोड होने के बाद जब आयकरदाता अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए पोर्टल पर जायेंगे तो उन्हें 26 एस, एआइएस, टीआइएस में खुद ही आंकड़े मिल जायेंगे. आंकड़ों में अंतर होने पर विभाग कार्रवाई भी कर सकता है.

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