पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ अपराधिक पुनरीक्षण वाद को किया ग्रहण
Updated at : 07 Mar 2025 12:44 AM (IST)
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पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ अपराधिक पुनरीक्षण वाद को किया ग्रहण
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मुजफ्फरपुर.
पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ खारिज किए गए परिवाद के संबंध में दाखिल अपराधिक पुनरीक्षण वाद को प्रिंसिपल जिला सत्र न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया है. इस वाद पर न्यायालय में सुनवाई 22 मार्च को होगी. वादी सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम द्वारा 20 जनवरी 2025 को दिए गए खारिज आदेश के खिलाफ प्रिंसिपल जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपराधिक पुनरीक्षण वाद दाखिल किया था. न्यायालय ने इस वाद को ग्रहण कर लिया है और इसके लिए सुनवाई की तिथि 22 मार्च निर्धारित की है. सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम न्यायालय में एक परिवाद दर्ज कराया था. इस परिवाद में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, विकाशशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी, विकाशशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी, और चार से पांच अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया था. ओझा ने आरोप लगाया था कि आरोपी गणराज्य ने भारतीय सार्थक पार्टी को मिले चुनाव चिह्न का दुरुपयोग करते हुए अपने कार्यालय में चुनाव चिह्न लगाकर जन्मदिन मनाया. हालांकि, इस पर सीजेएम ने सुनवाई के बाद 20 जनवरी को उनका परिवाद खारिज कर दिया था.अफीम तस्करी: चारों तस्करों को सात-सात साल की सजा
मुजफ्फरपुर.
जंक्शन के प्लेटफॉर्म चार पर अमरनाथ एक्सप्रेस से 10 साल पहले दो किलो अफीम के साथ धराए असम के चार मादक तस्करों को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को सजा सुनाई. एनडीपीएस-1 कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने सात-सात साल की सजा और दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सजा पाने वालों में असम के कामरूप के बर कुकरिया गोपालपुर निवासी दिपेनचंद्र दास, पितांबर रंगिया निवासी भूपेन कलिता, जयंतीपुर रंगिया निवासी अपूर्वा कलिता और बंपू रंगिया निवासी अविनाश कलिता शामिल हैं. घटना 2015 में 24 सितंबर की है. अफीम की यह खेप एनसीबी पटना की टीम ने जब्त की थी. एनसीबी के इंटेलिजेंस अधिकारी विकास कुमार के बयान पर मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने केस में बताया है कि पटना एनसीबी की टीम को सूचना मिली थी कि अफीम की बड़ी खेप अमरनाथ एक्सप्रेस से असम के कामरूप से उत्तरप्रदेश के बरेली ले जाई जा रही है. इसी सूचना पर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या चार पर रुकी अमरनाथ एक्सप्रेस में तलाशी ली गई. इसमें चारों को अफीम की खेप के साथ पकड़ा गया था. उनके अलग-अलग बैग में तीन बंडलों में लिपटे अफीम की वजन 1.965 किलोग्राम पाई गई, जिसे जब्त कर लिया गया था. अफीम की जब्ती के बाद सभी को एनसीबी ने न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया था. स्पीडी ट्रायल चलाकर चारों तस्करों को सजा सुनाई गई है.पूर्व मेयर हत्याकांड: गवाह नहीं पहुंचा, 20 मार्च को अगली सुनवाई
मुजफ्फरपुर.
पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके चालक की हत्याकांड में गुरुवार को जिला जज के कोर्ट में कोई गवाह नहीं पहुंचा. कोर्ट ने अगली तारीख 20 मार्च को निर्धारित की है. जानकारी हो कि 2018 में 23 सितंबर की शाम पूर्व मेयर समीर कुमार कार से चालक रोहित कुमार के साथ अखाड़ाघाट स्थित अपने होटल से घर लौट रहे थे. इस दौरान चंदवारा के नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार की कार पर बाइक सवार अपराधी ने अत्याधुनिक हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. घटना में पूर्व मेयर और उनके चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी. घटना से पूरे जिले में सनसनी फैल गई. तत्कालीन नगर थानेदार मो सुजाउद्दीन के बयान पर एफआइआर दर्ज की गई थी, जिसमें अज्ञात अपराधियों को आरोपी बनाया गया था. नगर थाने के साथ एसटीएफ भी इस केस में शूटरों की गिरफ्तारी पर लगी थी. जिसके बाद एसटीएफ ने पटना एयरपोर्ट से शूटर गोविंद को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं, सुजीत को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान सुजीत हत्याकांड का शूटर गोविंद की बाइक चला रहा था. नगर पुलिस ने गोविंद और सुजीत के अलावा अन्य आरोपियों पर 2019 में चार्जशीट दायर किया था.जमीन कब्जा विवाद: आरोपी की जमानत पर 11 को सुनवाई
मुजफ्फरपुर.
नयी बाजार में मकान सहित जमीन कब्जा करने के आरोप में मारपीट और हंगामा के केस में जेल भेजे गए दूसरे पक्ष के आरोपी की जमानत अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई. जेल में बंद आरोपी की जमानत पर अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर थानेदार से केस डायरी तलब की है. इसके अलावा आरोपित का आपराधिक रिकॉर्ड, इंज्यूरी रिपोर्ट भी मांगी है. कोर्ट ने 11 मार्च को अगली तिथि निर्धारित की है. जानकारी हो कि, घटना को लेकर पुरानी बाजार निवासी विजय कुमार झा और एक महिला ने एक दूसरे पर नगर थाने में एफआइआर दर्ज करायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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