पाकिस्तान को खुश करने के लिए पोस्ट, लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ पर कोर्ट में परिवाद

Updated:
विज्ञापन
पाकिस्तान को खुश करने के लिए पोस्ट, लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ पर कोर्ट में परिवाद

नेहा सिंह पर परिवार

विज्ञापन

मुजफ्फरपुर: लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनके विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में एक परिवाद दाखिल किया गया है. यह परिवाद सदर थाना क्षेत्र के भीखनपुर निवासी महिला अधिवक्ता मनु सिंह ने दायर किया है, जिसमें नेहा सिंह राठौड़ को आरोपित बनाया गया है. कोर्ट ने इस परिवाद को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए आठ मई की तारीख तय की है.

अधिवक्ता मनु सिंह ने परिवाद में आरोप लगाया है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौड़ ने पाकिस्तान को खुश करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली. परिवाद में कहा गया है कि 28 अप्रैल को जब वह व्यवहार न्यायालय में थीं, तब उन्होंने यह पोस्ट सोशल मीडिया पर देखी. उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को उनकी पहचान पूछकर गोली मार दी थी, जिसमें 28 पर्यटकों की जान चली गई.

मनु सिंह का आरोप है कि नेहा सिंह राठौड़ ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी पोस्ट की, जिससे राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गायिका ने धर्म और जाति के आधार पर समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करने और अपराध को उकसाने का प्रयास किया. परिवाद में कहा गया है कि आरोपित के आपत्तिजनक पोस्ट से भारत के खिलाफ नकारात्मक माहौल बन रहा है और देश की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो रही है. अधिवक्ता का आरोप है कि नेहा सिंह राठौड़ अपने ट्वीट और वीडियो की आड़ में देश के विरुद्ध जहर उगल रही हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
संजय कुमार

लेखक के बारे में

By संजय कुमार

संजय कुमार प्रिंट माध्यम में 15 वर्षों से और डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. मुरलीगंज (मधेपुरा) क्षेत्र में काम कर रहे हैं. सामाजिक कार्यों, शिक्षा, राजनीति व खेल में रुचि रखते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन