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हिट एंड रन मामलों में त्वरित न्याय, मुआवजा देने में मुजफ्फरपुर ट्रिब्यूनल का दूसरा स्थान

Compensation: अब तक कुल 640 मामलों का निष्पादन करते हुए इसमें 4094.38 लाख रुपये मुआवजा भुगतान का निर्देश दिया गया. जिसमें 282 पीड़ित पक्ष को मुआवजा भुगतान दिया जा चुका है.

Compensation: मुजफ्फरपुर. सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित न्याय और मुआवजा दिलाने में मुजफ्फरपुर ट्रिब्यूनल ने सराहनीय प्रदर्शन किया है़ बिहार के सात प्रमंडलीय जिलों में नॉन-हिट एंड रन मामलों की सुनवाई करने वाले इस ट्रिब्यूनल ने मुआवजा भुगतान निष्पादन में राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है़, जबकि दरभंगा पहले स्थान पर है़ इन मामलों के निष्पादन के लिए परिवहन विभाग द्वारा बिहार के सभी प्रमंडलीय जिले में ट्रिब्यूनल कोर्ट खोला गया. जिसमें अब तक कुल 640 मामलों का निष्पादन करते हुए इसमें 4094.38 लाख रुपये मुआवजा भुगतान का निर्देश दिया गया. जिसमें 282 पीड़ित पक्ष को मुआवजा भुगतान दिया जा चुका है.

पटना ट्रिब्यूनल का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर

मुजफ्फरपुर ट्रिब्यूनल ने 11 फरवरी तक 117 मामलों में 667.5 लाख रुपये के मुआवजे का निर्देश जारी किया, जिसमें से 29 मामलों का भुगतान किया जा चुका है. दरभंगा ट्रिब्यूनल ने 128 मामलों का निष्पादन करते हुए 792.91 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया. पटना ट्रिब्यूनल का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है, जहां 39 मामलों में 257.26 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया गया है. पटना में सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा में यह बात सामने आयी है. डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव कहते हैं, “नन हिट एंड रन मामलों की सुनवाई संबंधित ट्रिब्यूनल कोर्ट में की जाती है. हिट एंड रन मामलों में पीड़ित पक्ष को जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन देना होता है.”

क्या है नन हिट एंड रन का मामला

सड़क दुर्घटनाओं के उन मामलों में, जहां दुर्घटना करने वाले वाहन का नंबर पता चल जाता है या वह पकड़ में आ जाता है, उन मामलों को ””नॉन-हिट एंड रन”” के तहत दर्ज किया जाता है और उनकी सुनवाई ट्रिब्यूनल में होती है़ यहां, न्यायाधीश दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मुआवजे के भुगतान का आदेश देते हैं. इसमें कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है. यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से समझौता कर लेते हैं, तो मामले का निपटारा 90 दिनों के भीतर कर दिया जाता है. यदि दुर्घटना में शामिल वाहन मालिक ने थर्ड पार्टी बीमा कराया है, तो मुआवजा बीमा कंपनी द्वारा दिया जाता है. यदि थर्ड पार्टी बीमा नहीं है, तो मुआवजे के भुगतान की जिम्मेदारी वाहन मालिक पर होती है.

ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आने वाले जिले

मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली.

मौजूदा निष्पादन डेटा

ट्रिब्यूनल जिला निष्पादित मामले मुआवजा राशि का निर्देश पीड़ित पक्ष को मिला मुआवजा

  • दरभंगा 128 792.91 लाख रुपये 35 को भुगतान
  • मुजफ्फरपुर 117 667.5 लाख रुपये 29 को भुगतान
  • भागलपुर 106 953.61 लाख रुपये 87 को भुगतान
  • गया 97 614.29 लाख रुपये 56 को भुगतान
  • सारण 68 352 लाख रुपये 18 को भुगतान
  • पूर्णिया 85 456.81 लाख रुपये 36 को भुगतान
  • पटना 39 257.26 लाख रुपये 21 को भुगतान

कुल 640 4094.38 लाख रुपये 282 को भुगतान

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