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Bihar News: बिहार में 46 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, जानिए क्या है पूरा मामला

Bihar News: मुजफ्फरपुर जिले में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 46 हजार से अधिक वाहन मालिकों पर कार्रवाई होगी. परिवहन विभाग की तरफ से तीन से अधिक चालान बकाया रखने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू है.

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में नियम का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. परिवहन विभाग की तरफ से नियम तोड़ने वाले 46 हजार से अधिक वाहन मालिकों की पहचान की गई है. इन वाहन मालकों के पास तीन से अधिक चालान अभी भी बकाया है. विभाग की तरफ से चालान जमा नहीं करने वाले मालिकों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.  

इतने वाहन मालिकों पर जुर्माना

मिली जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से 31 अक्टूबर तक यातायात थाने की पुलिस ने कुल 29 हजार से अधिक वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया है. चालकों से 4 करोड़ 55 लाख 24 हजार 519 रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है. इसके तहत 19 हजार चालान आइ ट्रिपलसी से काटे गए जबकि 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है. वहीं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी 2.50 करोड़ का चालान काटा गया है.

इस नियम के उल्लंघन पर चालान

इस संबंध में यातायात थाने की पुलिस के अनुसार कई तरह के नियम के उल्लंघन पर चालान कट रहा है. इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिना इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप, वन-वे या नो-एंट्री में प्रवेश, वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना भी शामिल है.

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चालान में यह नियम भी शामिल

इसके साथ ही खतरनाक तरीके से ड्राइविंग, गलत दिशा में गाड़ी चलाने, वाहन चलाते समय धूम्रपान, मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग, नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने, ट्रिपल लोडिंग, सीट बेल्ट नहीं लगाना, बिना परमिट के व्यावसायिक वाहन चलाना व नाबालिग बच्चों से ड्राइविंग आदि भी शामिल है.

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Rani Thakur
Rani Thakur
रानी ठाकुर पत्रकारिता के क्षेत्र में साल 2011 से सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम में लाइफस्टाइल के लिए काम कर रहीं हैं.

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