खुशी अपहरण कांड में अधिवक्ता दूसरी बार हाइकोर्ट में दाखिल करेंगे रिट

खुशी अपहरण कांड में अधिवक्ता दूसरी बार हाइकोर्ट में दाखिल करेंगे रिट
मुजफ्फरपुर. शहर के चर्चित छह साल की मासूम खुशी अपहरण कांड में अधिवक्ता ओमप्रकाश दूसरी बार हाइकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर करेंगे . इसको लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. खुशी के पिता राजन साह पटना में अपने अधिवक्ता से मुलाकात की है. साथ ही 20 दिसंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद से सीबीआइ की ओर से अब तक किये गए जांच के बारे में जानकारी दी है. इसके बाद अधिवक्ता की ओर से उच्च न्यायालय में दूसरी बार रिट दायर करने की तैयारी की जा रही है. इसकी पुष्टि करते हुए अधिवक्ता ओमप्रकाश ने बताया कि अगले सोमवार तक हाइकोर्ट में रिट दायर कर दिया जाएगा. पिछले डेढ़ साल से सीबीआइ इस केस की जांच कर रही है, लेकिन उनकी जांच से परिजन संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं. इसको लेकर रिट दायर की जाएगी. इसमें 15 बिंदुओं पर माननीय न्यायालय को अवगत कराया जाएगा. जहां- जहां सीबीआइ की ओर से या तो अवगत अनुसंधान नहीं किया गया है, या फिर इस बिंदु पर उनसे चूक या जांच में देरी की गयी है. अधिवक्ता की ओर से बताया गया है कि पटना हाइकोर्ट ने पांच दिसंबर 2022 को सीबीआइ को केस का चर्ज लेकर खुद से खुशी अपहरण कांड का अनुसंधान करने का निर्देश दिया था. आदेश के 15 दिन बाद 20 दिसंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जांच के करीब एक साल बाद खुशी के पिता राजन साह की पॉलीग्राफी टेस्ट करायी गयी थी. अधिवक्ता ने आगे बताया है कि राजन साह ने जिन- जिन संदिग्धों की नाम सीबीआइ को बतायी थी उनकी अब तक पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं करायी गयी है. कुछ संदिग्ध पुलिस पदाधिकारी भी है जिनकी जांच करायी जानी चाहिए. इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी न्यायालय को दी जायेगी.
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