बिहार : दहेज हत्या मामले में चार लोगों को उम्रकैद

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दहेज हत्या के एक मामले में एक स्थानीय अदालत ने आज एक महिला सहित परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-छह, सत्येंद्र कुमार ठाकुर ने पांच साल पहले सुरुचि देवी की हत्या मामले में पीड़िता के पति बालेंदु साहनी और सास कलावती […]
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दहेज हत्या के एक मामले में एक स्थानीय अदालत ने आज एक महिला सहित परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-छह, सत्येंद्र कुमार ठाकुर ने पांच साल पहले सुरुचि देवी की हत्या मामले में पीड़िता के पति बालेंदु साहनी और सास कलावती देवी सहित चार लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
अभियोजन के मुताबिक 21 जून 2011 को कुरहनी थाना अंतर्गत एक गांव में ससुरालवालों की दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर देवी की उसके पति, उसके दो भाइयों और मां ने जलाकर हत्या कर दी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




