मुजफ्फरपुर : बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन अपार्टमेंट के दो फ्लोर को तोड़ने का आदेश

Updated at : 24 Jan 2019 4:28 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर : बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन  अपार्टमेंट के दो फ्लोर को तोड़ने का आदेश

\मुजफ्फरपुर : बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बने शहर के बेला पीएनटी रोड के दशरथ बिंदा अपार्टमेंट (ए-ब्लॉक) के छठी व सातवीं मंजिल को ध्वस्त करने का आदेश नगर निगम प्रशासन ने जारी किया है. अपार्टमेंट एन्कलेव के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह की शिकायत पर सुनवाई करते हुए नगर आयुक्त संजय दूबे ने अपार्टमेंट के […]

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\मुजफ्फरपुर : बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बने शहर के बेला पीएनटी रोड के दशरथ बिंदा अपार्टमेंट (ए-ब्लॉक) के छठी व सातवीं मंजिल को ध्वस्त करने का आदेश नगर निगम प्रशासन ने जारी किया है. अपार्टमेंट एन्कलेव के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह की शिकायत पर सुनवाई करते हुए नगर आयुक्त संजय दूबे ने अपार्टमेंट के मालिक हरेंद्र व देवेंद्र तिवारी के अलावा बिल्डर को एक माह के अंदर खुद से छठी व सातवीं मंजिल को तोड़ने को कहा है.

ऐसा नहीं करने पर 30 दिनों के बाद निगम प्रशासन खुद छठी व सातवीं मंजिल को तोड़ने की कार्रवाई करेगा. इस पर आने वाला खर्च मालिक व बिल्डर गुरुगांव के टीडीएस प्रोजेक्टस एंड कंस्ट्रक्शन से वसूल होंगे. नगर आयुक्त कोर्ट में दर्ज केस में कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक शिवेंद्र ब्रदर्स को भी पार्टी बनाया गया है.

अपार्टमेंट एन्कलेव के अध्यक्ष की केस पर फैसला : एन्कलेव के अध्यक्ष ने नगर आयुक्त के कोर्ट में केस दर्ज कराया था. इसमें कहा था कि आवासीय अपार्टमेंट की छठे मंजिल पर व्यावसायिक उपयोग के लिए रेस्टोरेंट व गेस्ट हाउस का निर्माण कर दिया गया है. इसके अलावा बिना नक्शा पास कराये सातवीं मंजिल पर भी निर्माण किया गया है. अध्यक्ष ने निगम प्रशासन से शिकायत करने के साथ पटना हाइकोर्ट में भी एक रिट याचिका दायर कर दी थी.
कोर्ट से जब निगम प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश आया, तब करीब एक साल बाद नगर आयुक्त ने 19 जनवरी को अपार्टमेंट के छठी व सातवीं मंजिल को तोड़ छठी मंजिल पर निगम से पास नक्शा के मुताबिक आवासीय अपार्टमेंट बनाने का आदेश दिया है. हालांकि, तकनीकी कारणों से अभी नोटिस जारी नहीं हो सका है.
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