मुजफ्फरपुर: मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एडीजे-6 शंभु नाथ तिवारी ने दोषी पाते हुए समस्तीपुर के जितवारपुर निवासी रॉबिन राय उर्फ नवीन राय एवं पूसा रोड निवासी रितेश कुमार को पांच-पांच साल साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है.
विदित हो की नगर थाना पुलिस ने वर्ष 2011 में श्याम टॉकिज के कैंपस से चरस के साथ इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
तत्कालीन थानाध्यक्ष बीके शाही के बयान पर नगर थाना में कांड संख्या 662/2011 दर्ज हुआ था. पुलिस ने गुप्त सूचना मिली थी कि दो तस्कर चरस को बेचने के लिए श्याम टॉकिज पहुंचे थे. उसी कैंपस स्थित काश्मिरी मेला के पीछे मोटरसाइकिल स्टैंड छापेमारी कर इन दोनों को पकड़ा था. इन दोनों के पास से पीले पैकेट में 500 ग्राम का दो पैकेट चरस बरामद हुआ था. पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना नाम रॉबिन राय उर्फ नवीन राय व रितेश कुमार बताया था.