मुजफ्फरपुर : एसकेएमसीएच की तीन एकड़ जमीन पर लोगों ने सिर्फ अतिक्रमण ही नहीं किया है, बल्कि जमीन का दाखिल – खारिज भी करा लिया है. एसकेएमसीएच अस्पताल व कॉलेज के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है. इसका खुलासा डीएसीएलआर पूर्वी की जांच रिपोर्ट से हुआ है. डीसीएलआर ने डीएम को दिये रिपोर्ट में स्पष्ट तौर से बताया है कि 2.93 एकड़ जमीन की जमाबंदी अस्पताल के नाम पर नहीं है. कॉलेज की जमाबंदी कायम होने से पूर्व विभिन्न रैयतों ने जमीन का दाखिल-खारिज अपने नाम करा लिया है. डीसीएलआर ने बताया है कि कॉलेज के जमीन की पैमाइश दस्तावेज में संलग्न नजरी नक्शा के आधार पर किया जाना आवश्यक है,
ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने लोगों ने एसकेएमसीएच जमीन पर दखल कब्जा किया है. दरअसल, एसकेएमसीएच की जमीन पर अतिक्रमण का मामला सीएम नीतीश कुमार के विकास यात्रा के क्रम में समीक्षा बैठक में उठा था. सीएम ने जांच कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. इसके बाद डीएम धर्मेंद्र सिंह ने बारीकी से जांच करने का निर्देश डीसीएलआर पूर्वी शाहजहां को दिया. जांच में यह भी सामने आया है कि एसकेएमसीएच की जमीन पर 19 मकान बने हुए हैं.