मुजफ्फरपुर: हत्या के 12 वर्ष पुराने मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-10 तरुण कुमार सिन्हा ने तीन लोगों को दोषी पाया है. इसमें पूर्व मेयर वर्षा सिंह के देवर व छोटी कल्याणी साहू रोड निवासी रंजीत चौहान, छोटी कल्याणी निवासी संजय साह को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. साथ […]
मुजफ्फरपुर: हत्या के 12 वर्ष पुराने मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-10 तरुण कुमार सिन्हा ने तीन लोगों को दोषी पाया है. इसमें पूर्व मेयर वर्षा सिंह के देवर व छोटी कल्याणी साहू रोड निवासी रंजीत चौहान, छोटी कल्याणी निवासी संजय साह को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. साथ ही आर्म्स एक्ट में सजा के साथ अतिरिक्त पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है.
यह है मामला. छोटी कल्याणी चौक के पास काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पंखाटोली निवासी राजकुमार उर्फ सुजीत कुमार की 26 फरवरी, 2005 में गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. मृतक के भाई विजय कुमार श्रीवास्तव के बयान पर नगर पुलिस ने मिठनपुरा थाने के रामबाग निवासी कन्हैया पटेल, नगर थाना के छोटी कल्याणी साहू रोड निवासी रंजीत चौहान एवं छोटी कल्याणी निवासी संजय साह के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था.
विजय कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस को दिये बयान में बताया था कि 26 फरवरी को विधानसभा चुनाव था. मेरा छोटा भाई राज कुमार उर्फ सुजीत कुमार सुबह घर से निकला. मतदान केंद्र संख्या-155 मुखर्जी सेमिनरी स्कूल में निर्दलीय प्रत्याशी विजेन्द्र चौधरी का एजेंट था. मतदान के दौरान नामजद अभियुक्त फर्जी पहचान पत्र पर वोटिंग करने आये. इसे मेरे भाई ने रोक दिया. इससे वे लोग वोट डालने से वंचित रह गये. भाई घर आया और पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि कन्हाई पटेल, रंजीत चौहान एवं संजय साह ने मुझे जान से मारने की धमकी दी हैं.
दोनों भाई छोटी कल्याणी शाम को घूमने निकले. छोटी कल्याणी चौक पर मोटरसाइकल खड़ी कर मेरा भाई चाय पीने लगा और हम बगल की पान दुकान पर चले गये. पान खाने के दौरान देखा कि चार आदमी मेरे भाई को घेरे हुए हैं. जब मैं वहां पहुंचा, तो कन्हाई पटेल ने हाथ में लिये पिस्तौल से भाई के माथे में सटा कर गोली मार दिया. रंजीत चौहान ने दूसरी गोली पेट में व संजय साह ने पीठ में गोली मारी. इस पर भाई सड़क पर गिर गया. स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गया, उसे मृत घोषित कर दिया गया.