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30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स पर 05 और ट्रेड लाइसेंस पर 10 फीसदी की छूट

10% discount on trade license

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05 फीसदी की अतिरिक्त छूट चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैक्स जमा करने पर ही, पुराने टैक्स पर हर महीने डेढ़ प्रतिशत का जुर्माना

75 करोड़ रुपये से अधिक का होगा टारगेट, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही पानी व सफाई के बदले लगने वाला यूजर चार्ज की भी वसूली

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर नगर निगम 30 जून तक होल्डिंग टैक्स (संपत्ति कर) पर पांच प्रतिशत की छूट देगा. यह छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स नियमित रूप से जमा कर रहे हैं. 05 प्रतिशत की छूट नये वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैक्स जमा करने पर मिलेगा. जबकि, पुराने बकायेदारों पर डेढ़ प्रतिशत आर्थिक दंड हर महीने लग रहे हैं. चालू वित्तीय वर्ष के टैक्स जमा करने पर जुलाई-सितंबर माह तक किसी प्रकार का दंड नहीं लगेगा. एक अक्तूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 के बीच चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैक्स पर भी प्रतिमाह डेढ़ प्रतिशत दंड के साथ जमा होगा. प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही पानी व सफाई के बदले लगने वाला यूजर चार्ज की भी वसूली निगम कर रहा है. नये वित्तीय वर्ष में नगर निगम 75 करोड़ रुपये से अधिक का लक्ष्य प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली से रखेगा. लक्ष्य को बढ़ाने के लिए लगातार छूटे व विस्तारित मकानों का सर्वे कर असेसमेंट की कार्रवाई चल रही है. लगभग वार्डों में असेसमेंट की प्रक्रिया पूर्ण हुई है. बाकी, जो वार्ड बचे हैं, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने का टारगेट निगम प्रशासन रखे हुए हैं.

ट्रेड लाइसेंस लेने पर 10 फीसदी तक की छूट देगा निगम

वित्तीय वर्ष 2025-26 व 2026-27 का ट्रेड लाइसेंस एक साथ बनवाने पर व्यवसाय के स्लैब के अनुसार लगने वाले शुल्क पर नगर निगम दस फीसदी तक का छूट देगा. वहीं, सिर्फ एक साल यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 का ट्रेड लाइसेंस कोई व्यवसायी बनवाते हैं. तब उन्हें तीन फीसदी की छूट मिलेगी. छूट का लाभ व्यवसायी व दुकानदारों को 30 जून तक दिया जायेगा. इसके बाद हर महीने अधिकतम 500 रुपये के जुर्माना के साथ ट्रेड लाइसेंस बनेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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