मुजफ्फरपुर 'आंखफोड़वा' कांड : अस्पताल की लापरवाही पर पटना हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Jan 2022 1:36 PM
आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कई व्यक्तियों की आंखों की रौशनी खो जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर में हुए ‘आंखफोड़वा’ कांड पर पटना हाइकोर्ट ने सख्ती दिखायी है और अस्पताल की लापरवाही पर सरकार से जवाब मांगा है.आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कई व्यक्तियों की आंखों की रौशनी खो जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में डॉक्टरों की लापरवाही से 30 लोगों के अंधे होने के मामले में पटना हाईकोर्ट में सभी विपक्षी पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित प्राधिकार से स्पष्टीकरण मांगा है.
हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मुकेश कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की.
कोर्ट को बताया गया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कई प्रकार की लापरवाही बरती गई. यही नहीं जब मरीज ने डॉक्टरों से शिकायत करने की कोशिश की तो पहले टाल दिया गया बाद में अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें धमकी भी दी.
उनका कहना था कि स्थानीय लोगों ने अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन भी किया. पीड़ित मरीजों को मुआवजा सहित बेहतर इलाज की व्यवस्था की जानी चाहिए. कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 17 फरवरी तय की है.
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