मुजफ्फरपुर-बरौनी NH का DPR अब तक नहीं किया जा सका तैयार, पटना हाई कोर्ट ने विकास आयुक्त को किया तलब

मुजफ्फरपुर-बरौनी एनच का डीपीआर तैयार नहीं करने पर पटना हाई कोर्ट ने विकास आयुक्त और एनएचएआइ के क्षेत्रीय अधिकारी को तलब किया है. अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर...
Patna High Court: राज्य के विभिन्न एनएच के निर्माण, विकास और मरम्मत से संबंधित मामलों पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिकारियों को कई निर्देश दिये. कोर्ट ने मुजफ्फरपुर-बरौनी राष्ट्रीय राजमार्ग का डीपीआर तैयार नहीं करने पर राज्य के विकास आयुक्त और एनएचएआइ के क्षेत्रीय अधिकारी को बुधवार को हाइकोर्ट में तलब किया है.
कोर्ट को जानकारी दी गयी कि छपरा-सीवान-गोपालगंज व जोगबनी-फारबिसगंज एनएच बन चुका है. कोर्ट को बताया गया कि पटना बख्तियारपुर एनएच का कार्य पूरा हो गया है . मुंगेर के पास गंगा नदी पर बने पुल के पहुंच पथ के पास तीन हाइ पावर ट्रांसमिशन री- लोकेट का मामला अब पूरा नहीं हुआ है.
बता दें कि मुजफ्फरपुर से बरौनी तक 108 किमी का फोरलेन सड़क बनाया जाना है. सड़क मार्ग के विभिन्न चौक-चौराहे पर अंडरपास और फ्लाइओवर का निर्माण भी कराया जाना है. लेकिन इसका डीपीआर अब तक तैयार नहीं किया जा सका है. बताते चलें कि फोरलेन बनने के बाद मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर व बरौनी का सफर और सुगम व सुरक्षित होगा.
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