राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान राशि में मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट

Published by :BIRENDRA KUMAR SING
Published at :06 May 2026 7:13 PM (IST)
विज्ञापन
राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान राशि में मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट

परिवहन विभाग के सचिव ने डीएम व एसपी को जारी किये निर्देश

विज्ञापन

यातायात चालान से जुड़े मामलों का होगा एक साथ निष्पादन

मुंगेर. 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन को लेकर परिवहन विभाग के सचिव ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को विस्तृत निर्देश जारी किया है. विभाग के सचिव राज कुमार की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि पटना उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. राष्ट्रीय लोक अदालत में एक मुश्त यातायात चालान से जुड़े मामलों का निष्पादन किया जायेगा.

जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलबेला ने बताया कि एक मुश्त यातायात चालान निबटान योजना 2026 के तहत चालान राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट दिए जाने के कारण बड़ी संख्या में लोगों के इसमें शामिल होने की संभावना है. ऐसे में भीड़ प्रबंधन और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम करने के निर्देश मुख्यालय स्तर से दिया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि यदि न्यायालय परिसर में पर्याप्त जगह उपलब्ध न हो, तो नजदीक के बड़े स्थान का चयन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से किया जाए, ताकि भीड़ भाड़ की स्थिति नहीं बने. आयोजन स्थल पर पंडाल, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाये. गर्मी को देखते हुए चिकित्सा दल और अग्निशमन दल की तैनाती अनिवार्य रूप से रहे. जिला परिवहन कार्यालय में कर्मियों की कमी होने पर अन्य विभागों से पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति काउंटर पर सुनिश्चित की जाये. विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित अधिकारी इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुचारु और प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके.

विज्ञापन
BIRENDRA KUMAR SING

लेखक के बारे में

By BIRENDRA KUMAR SING

BIRENDRA KUMAR SING is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन