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हत्यारा पति को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 29 Oct 2025 6:36 PM (IST)
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हत्यारा पति को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

विदित हो कि न्यायालय ने अभियुक्त मिथलेश कुमार को 9 अक्तूबर को ही पत्नी के हत्या मामले में दोषी करार दिया था.

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गंगटा थाना क्षेत्र के जमघट गांव की है घटना मुंगेर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता ने सत्र वाद संख्या 26/2024 में सजा की बिन्दुओं पर सुनवाई करते हुए अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद गंगटा थाना क्षेत्र के जमघट गांव निवासी मिथलेश कुमार तांती को अपनी पत्नी नेहा कुमारी की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर मिथलेश तांती को अतिरिक्त तीन माह का सजा काटना होगा. विदित हो कि न्यायालय ने अभियुक्त मिथलेश कुमार को 9 अक्तूबर को ही पत्नी के हत्या मामले में दोषी करार दिया था. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने बहस में भाग लिया. घटना के संबंध में बताया जाता है कि 4 अप्रैल 2023 के सुबह में किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था. उसके बाद पेशे से मजदूर पति मिथलेश कुमार ने अपनी पत्नी नेहा कुमारी को कुल्हाड़ी से पीट-पीट कर हत्या कर दिया था. हत्या करने के बाद मिथलेश ने गंगटा थाना में जाकर खुद ही सरेंडर कर दिया और पत्नी की हत्या कर देने की जानकारी दिया. अभियुक्त के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को पुलिस ने बरामद किया था और अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. इस मामले में मृतक के पिता बलराम तांती के आवेदन पर गंगा थाना में कांड संख्या 60/2023 दर्ज हुआ था. मृतक की शादी वर्ष 2017 में हुआ था. मृतक को एक लड़का एवं एक लड़की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIRENDRA KUMAR SING

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By BIRENDRA KUMAR SING

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