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उत्पाद न्यायालय ने 1220 बोतल शराब बरामदगी मामले में तस्कर को दोषी ठहराया

Updated at : 18 Sep 2025 6:50 PM (IST)
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उत्पाद न्यायालय ने 1220 बोतल शराब बरामदगी मामले में तस्कर को दोषी ठहराया

300 एमएल का 1220 बोतल लैला ब्रांड का देशी शराब बरामद हुआ.

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प्रतिनिधि, मुंगेर ———————– मुंगेर के विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय नितेश कुमार ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 125/22 में 1220 बोतल देशी शराब बरामदगी मामले में बुधवार को सुनवाई की. उपलब्ध साक्ष्य एवं अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद विद्धान न्यायाधीश ने आरोपी तस्कर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनियारचक निवासी पहाड़ी मंडल को दोषी करार दिया है. बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद पीयूष कुमार तथा सहायक विशेष अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने भाग लिया. मामला के संबंध में बताया जाता है कि 9 अप्रैल 2022 को मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बांक काली मंदिर के पास मुंगेर की ओर आने वाली बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के एक ऑटो को रोका. ऑटो चालक भागने का प्रयास किया. जिसे पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया. जब ऑटो की तालाशी ली गयी तो उससे 300 एमएल का 1220 बोतल लैला ब्रांड का देशी शराब बरामद हुआ. जिसके बाद पुलिस ने ऑटो सवार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया. जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनियारचक गांव निवासी पहाड़ी मंडल था. जिसके खिलाफ थाने में संसोधित उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था. पीपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सजा की बिंदु पर 24 सितंबर को सुनवाई होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RANA GAURI SHAN

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