हवेली खड़गपुर/ बरियारपुर/ संग्रामपुर. जमीन विवाद संंबंधी मामलों के निष्पादन को लेकर शनिवार को जिले के विभिन्न अंचल कार्यालयों में जनता दरबार लगाया गया. जहां दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति कराते हुए कुल सात मामलों का निष्पादन किया गया. वहीं अन्य मामलों में दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर अगले शनिवार को लगने वाले जनता दरबार में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया.
हवेली खड़गपुर
. खड़गपुर अंचल कार्यालय परिसर में भूमि विवाद से जुड़े मामलों के निष्पादन को लेकर जनता दरबार लगाया गया. जहां सीओ जयप्रकाश की उपस्थिति में पूर्व के लंबित कई मामले की सुनवाई की गयी. इसमें एक मामले का निष्पादन किया गया. जबकि कई मामलों में दोनों पक्षों के लोगों को अगले शनिवार को लगने वाले जनता दरबार में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया. वहीं जनता दरबार में तीन नये आवेदन भी प्राप्त हुए. मौके पर राजस्व पदाधिकारी आशीष कुमार, अंचल कर्मचारी प्रयाग कुमार, राजीव रंजन सहित ग्रामीण मौजूद थे.बरियारपुर
. बरियारपुर अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी रवि कुमार के नेतृत्व में जमीन विवाद संबंधी मामलों के निष्पादन को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया. जनता दरबार में कुल दस मामलों की सुनवाई की गयी. इसमें तीन मामले का निष्पादन दोनों पक्षों की सहमति से किया गया. पहला मामला गांधीपुर निवासी गोपाल ठाकुर बनाम मुन्ना ठाकुर के बीच छज्जा देने को लेकर था. इस मामले में दोनों पक्षों की सहमति से मामले का निष्पादन कर दिया गया. एक अन्य मामला झौवाबहियार निवासी ओम प्रकाश सिंह बनाम इंदिरा देवी के बीच का था. दोनों के बीच जमीन जोत काे लेकर विवाद था. इसका भी निष्पादन कर दिया गया. तीसरा मामला बरियारपुर काली स्थान निवासी चंद्र दिवाकर कुमार बनाम लक्ष्मण शर्मा के बीच घर के आगे एनएच के खाली जमीन पर कब्जा को लेकर था. इसमें सीओ द्वारा दोनों पक्षों को जमीन को खाली करने का निर्देश देते हुए मामले का निष्पादन कर दिया गया. जबकि शेष मामलों की सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी गयी.संग्रामपुर
. प्रखंड सह अंचल कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में सीओ निशीथ नंदन एवं राजस्व अधिकारी कौशल कुमार ने विभिन्न पंचायतों से आये लोगों की समस्याएं सुनीं. आठ पुराने मामलों में तीन का निष्पादन किया गया. वहां संग्रामपुर के संजीत भगत के भूमि विवाद का समाधान किया गया. जबकि जनकपुर के सचितानंद मंडल और बैकुण्ठ मंडल के बीच बाउंड्री विवाद में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सचितानंद मंडल को बाउंड्री निर्माण का आदेश देते हुए मामले का निष्पादन कर दिया गया. वहीं श्रीपुर झिकुली के बबलू यादव और श्री यादव के बीच का मामला आपसी सहमति से ही निष्पादित कर दिया गया. शेष बचे मामलों में दोनों पक्षों को अगले जनता दरबार में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

