टैक्स डिफॉल्टरों के लिए बड़ा मौका, एकमुश्त टैक्स जमा करें और अर्थदंड में पाएं छूट
Author Birendra kumar sing
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वाहन पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन फीस और व्यापक कर पर सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाने के लिए अब केवल पांच दिन शेष बचे हैं.
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31 मार्च 2025 तक उठा सकते हैं सर्व क्षमा योजना का लाभ
मुंगेर. वाहन पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन फीस और व्यापक कर पर सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाने के लिए अब केवल पांच दिन शेष बचे हैं. 31 मार्च 2025 तक सभी टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक और व्यापारियों के लिए एक सुनहरा मौका है. जो उनके लिए आखिरी मौका होगा. इस योजना के तहत वाहन मालिकों को एकमुश्त बकाया टैक्स जमा करने पर अर्थदंड और ब्याज में छूट दी जायेगी.31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा योजना का लाभ
जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलबेला ने बताया कि 31 मार्च 2025 के बाद सर्व क्षमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यह योजना 18 सितंबर 2024 को प्रारंभ हुई थी. जो 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा. टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रेक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर बैट्री चलित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर निबंधित, अनिबंधित परिवहन, गैर परिवहन वाहन स्वामी और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर इस योजना का लाभ उठा सकते है. उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी द्वारा ससमय टैक्स जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर हो गए थे. इसमें कुछ ऐसे वाहन स्वामी है जो टैक्स जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बकाये से अधिक अर्थदंड लगने के कारण मूल कर की राशि नहीं दे पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया. इसके तहत एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर अर्थदंड से सर्वक्षमा का प्रावधान है.अभी भी दर्जनों लोग हैं टैक्स डिफॉल्टर, होगी कार्रवाई
डीटीओ ने बताया कि सितंबर 2024 में इस योजना की शुरूआत हुई थी. 50 से अधिक वाहन स्वामियों ने इसका लाभ अब तक उठाया है. जबकि दर्जनों वाहन स्वामी अब भी टैक्स डिफॉल्टर की श्रेणी है. जिसमें अनिबंधित वाहन, ट्रैक्टर-ट्रैलर व अन्य शामिल हैं. उनके लिए यह अंतिम मौका है. इसके बाद इसकी सूची तैयारी कर संबंधित पक्ष पर कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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