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बिहार औषधि नियंत्रण सेवा संवर्ग के अधिकारी व कर्मी बनायेंगे बायोमेट्रिक अटेंडेंस

सिविल सर्जन की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ड्रग इंस्पेक्टर सहित औषधि कार्यालय के सभी अधिकारी व कर्मियों को नियमित रूप से दो बार बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने का निर्देश दिया है

मुंगेर. बिहार औषधि नियंत्रण सेवा संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत सभी औषधि निरीक्षक (ड्रग इंस्पेक्टर) तथा औषधि कार्यालय के अधिकारियों व कर्मियों को अब बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी. सिविल सर्जन की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ड्रग इंस्पेक्टर सहित औषधि कार्यालय के सभी अधिकारी व कर्मियों को नियमित रूप से दो बार बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने का निर्देश दिया है. स्वास्थ्य विभाग, बिहार के उप सचिव कृष्णा उरांव ने इसे लेकर सभी राज्य औषधि नियंत्रक, उप औषधि नियंत्रक, सहायक औषधि नियंत्रक तथा औषधि निरीक्षक को पत्र भेजा है. जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य में कार्यरत सभी सरकारी सेवकों को बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के अंतर्गत बायोमेट्रिक के माध्यम से दैनिक उपस्थिति दर्ज किया जाना है. इस बीच कई सिविल सर्जनों द्वारा विभाग को अवगत कराया गया है कि बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मियों द्वारा बायोमेट्रिक के माध्यम से दैनिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है एवं औषधि निरीक्षण करने पर उनका कार्यालय बंद पाया जाता है. बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने को लेकर निर्देश दिये जाने के पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के उदेश्य से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं किया नहीं किया जा रहा है. जिससे वेतनादि भुगतान में परेशानी होती है.

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