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90 प्रतिशत से अधिक करें दाखिल खारिज, लापरवाही पर होगी कार्रवाई : आयुक्त

प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने शुक्रवार को मुंगेर प्रमंडल मुंगेर के लखीसराय और शेखपुरा के बंदोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता आपदा, भूमि सुधार उपसमाहर्ता व जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की

मुंगेर.

प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने शुक्रवार को मुंगेर प्रमंडल मुंगेर के लखीसराय और शेखपुरा के बंदोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता आपदा, भूमि सुधार उपसमाहर्ता व जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की. जिसमें ऑनलाइन दाखिल खारिज व परिमार्जन, ई-मापी से संबंधित प्रतिवेदन,अभियान बसेरा-2, लगान वसूली, रेवन्यू कोर्ट, आपदा व भू-आर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा की गयी.

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि लखीसराय व शेखपुरा जिला का कुल ऑनलाइन दाखिल खारिज डिस्पोजल 64.57 प्रतिशत व 75 प्रतिशत है. जिले का दाखिल खारिज प्रतिशत कम रहने पर आयुक्त ने खेद व्यक्त करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र ऑनलाइन दाखिल खारिज का डिस्पोजल 90 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोताही बरतने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. भूमि सुधार उप समाहर्ता व अपर समाहर्ता को प्रत्येक माह कम से कम 2 अंचलों का गहन निरीक्षण करने व निरीक्षण प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया. सरकारी भूमि म्यूटेशन स्टेटस रिर्पोट की भी समीक्षा की गयी व डिस्पोजल केस का प्रतिशत बढ़ाने का आयुक्त ने निर्देश दिया. साथ ही संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता को स्वयं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर डिस्पोजल केस का प्रतिशत बढ़ाने को कहा गया. उन्होंने कहा कि अपर समाहर्ता व भूमि सुधार उप समाहर्ता औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए जो भी भूमि उपयुक्त हो. उसकी लैंड बैंक बनायेंगे और उसका प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे. अनुग्रह अनुदान की समीक्षा के क्रम आयुक्त ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए सभी अनुमंडल पदाधिकारी को 15 जनवरी तक लंबित मामलों का नियमानुसार निष्पादन करने का निर्देश दिया. आपदा की समीक्षा के क्रम में आयुक्त ने निर्देश दिया कि जो भी आवंटन प्राप्त है. नियमानुसार 15 जनवरी तक खर्च किया जाये. भू-लगान व वसूली में ऑनलाइन लगान वसूली का प्रतिशत शेखपुरा व लखीसराय जिला में 6.91 प्रतिशत एवं 13.1 प्रतिशत पाया गया. रेवन्यू कोर्ट की समीक्षा के क्रम में नियमित सुनवाई करते हुए सभी लंबित केसो का नियमानुसार निष्पादन करने का निर्देश दिया.

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