ePaper

एक सप्ताह में स्थलीय निरीक्षण कर खास महल के सभी जमीनों को करायें अतिक्रमणमुक्त : जिलाधिकारी

Updated at : 09 Dec 2025 6:56 PM (IST)
विज्ञापन
एक सप्ताह में स्थलीय निरीक्षण कर खास महल के सभी जमीनों को करायें अतिक्रमणमुक्त : जिलाधिकारी

नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित, उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी पंकज कुमार गुप्ता सहित अन्य थे.

विज्ञापन

मुंगेर उच्च न्यायलय, पटना में लंबित सीडब्लूजेसी/एमजेसी से संबंधित मामले की समीक्षा बैठक मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर की अध्यक्षता में हुयी. जहां उन्होंने सभी लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया. साथ ही एक सप्ताह के अंदर स्थलीय निरीक्षण कर खास महल के जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने का निर्देश दिया. बैठक में नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित, उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी पंकज कुमार गुप्ता सहित अन्य थे. जिलाधिकारी ने कहा कि जिन-जिन विभागों में CWJC/MJC से संबंधित मामले लंबित हैं, उसकी सूची बना लें तथा किनके द्वारा कितने मामले का निष्पादन किया गया है. उससे संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन को अपडेट कर अगली बैठक में रखें, ताकि यह स्पष्ट हो सकें कि किनके द्वारा कितने मामलों का निष्पादन किया गया है. उन्होंने सभी पदाधिकारियों से कहा कि सीडब्लूजेसी/एमजेसी से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें. एमजेसी के मामलों को गंभीरता से लें और निष्पादन में तीव्रता लाएं. ओथ के कारण यदि कोई मामला निष्पादित नहीं हो पा रहा है तो उसे गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निष्पादित करें. इस बात का ध्यान रखें कि ओथ के कारण मामले लंबित नहीं रहे. उन्होंने किला परिसर स्थित खास महल के सभी जमीनों को अतिक्रमणमुक्त करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने संबंधित पदाधिकारी से कहा कि स्थलीय निरीक्षण कर एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमित भूमि को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करायें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
AMIT JHA

लेखक के बारे में

By AMIT JHA

AMIT JHA is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन