– जिला भू-अर्जन कार्यालय ने प्रारंभिक अधिसूचना किया प्रकाशित, 60 दिनों के अंदर व्यक्ति कर सकता है शिकायत दर्ज
– टोपो लैंड, रैयती एवं खास महाल जमीन का किया जायेगा अधिग्रहण, सभी को मिलेगा वर्तमान दर के अनुसार मुआवजामुंगेर
मुंगेर शहर की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने व सुगम यातायात को लेकर 84.50 करोड़ की लागत से बनने वाली मुंगेर गंगा पुल एनएच-333बी से बिहार योग विश्वविद्यालय तक रिंग रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. इसे लेकर जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से प्रारंभिक अधिसूचना भी प्रकाशित कर दिया गया है. जिसमें अधिग्रहित होने वाले मौजा एवं रैयतों का नाम नाम प्रकाशित किया गया है.5 एकड़ 51.239 डिसमिल जमीन का होगा अधिग्रहण
अधिसूचना के अनुसार ग्राम अमरपुर थाना नंबर-41, वासुदेवपुर थाना नंबर-42, जमालकिता थाना संख्या-43, दुर्गापुर थाना नंबर-44, गिर्द किला (खास महाल ) नगर निगम मुंगेर, वार्ड -सीट, चादर नंबर-1 नगर निगम मुंगेर, वार्ड -ए चादर नंबर-5 अंचल सदर मुंगेर में रिंग रोड के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा. रिंग रोड के लिए कुल 5 एकड़ 51.239 डिसमिल भूमि अधिग्रहण किया जायेगा. इसमें एक ओर जहां टोपो लैंड की जमीन है, वहीं दूसरी ओर रैयती भूमि के अलावे खास महाल सरकारी जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. अधिसूचना के अनुसार दुर्गापुर थाना नंबर-44 में 5 हितबद्ध व्यक्ति से 0.5050 डिसमिल जमीन अधिग्रहण किया जायेगा. जबकि वासुदेवपुर थाना नंबर-42 में 14 हितबद्ध व्यक्ति से 1 एकड़ 52.00 डिसमिल जमीन, अमरपुर थाना नंबर-41 में 9 व्यक्ति से 00.30.00 डिसमिल, जमालकिता थाना संख्या-43 में 22 व्यक्ति से 01 एकड़ 40.250 डिसमिल जमीन, वार्ड ए सीट नंबर-5 व वार्ड सी चादर नंबर-01 में कुल 34 रैयतों से कुल 0-20.627 डिसमिल जमीन अधिग्रहण कया जायेगा. जबकि गिर्द किला में खासमाहल की 0.58.251 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा. इससे सबंद्ध एक भी व्यक्ति नहीं है. अधिसूचना में जिन हितबद्ध व्यक्ति का जमीन अधिग्रहण किया जायेगा, उनका नाम व पूरा पता भी प्रकाशित किया गया है. इसमें टोपो के साथ ही रैयती जमीन है. अधिकांश भूमि का प्रकार आवासीय दर्शाया गया है.प्रभावित होने वाले परिवारों को मिलेगा मुआवजा
जिन जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है उसमें अधिकांश भूमि टोपो है. जबकि इसमें रैयती भूमि के अलावे सरकारी यानी खासमहाल भूमि भी शामिल है. टोपो व रैयती भू-स्वामियों को उचित मुआवजा दिया जायेगा. अधिसूचना के अनुसार सभी भू-धारियों एवं प्रभावित परिवारों को आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप वर्तमान दर के अनुसार मुआवजा की राशि का शीघ्र भुगतान किया जा सके तथा अन्य मान्य लाभ मिल सके, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कीजानी चाहिए. उपर्युक्त सभी तथ्यों के आलोक में प्रस्तावित सभी मौजताके भू-अर्जन की कार्रवाई के लिए सर्वसम्मति अनुशंसा की गयी है.अब इन जमीनों का नहीं होगा खरीद-बिक्री
रिंग रोड के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा, उसके खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया है. अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विकअनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय व विक्रय नहीं करेगा. अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मुंगेर के समक्ष दर्ज कर सकते है.बेहतर कनेक्टविटी के साथ यातायात को बनायेंगी सुगम
सरकार ने इस परियोजना को लोकहित में आवश्यक बताया है. क्योंकि यह परियोजना सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी है. प्रस्तावित रिंग रोड का निर्माण राज्य के आंतरिक संपर्क में सुधार लाने, यातायात के दबाव को कम करने तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है. यह परियोजना एक विशेष क्षेत्र में संपर्क को सुदृढ कर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास को गति प्रदान करेगी. इस परियोजना से क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण और व्यवसाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. अधिग्रहण की प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या सीमित है, किंतु उनके जीवन, जीविका एवं सामाजिक संरचना पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा. यह परियोजना बेहतर कनेक्टिविटी, यातायात सुगमता, आपदा के समय निर्बाध आवागमन और क्षेत्रीय आर्थिक -सामाजिक विकास सुनिश्चित करेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

