मुंगेर प्रथम चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 6 नवंबर को मतदान होगा. मतदाता अपने मतदान केंद्र पर तभी वोट डाल सकेंगे, जब उनके पास मान्य पहचान पत्र होगा. इसलिए वोटर आई कार्ड के साथ ही चुनाव आयोग ने 12 वैकल्पिक पहचान पत्र को स्वीकृति प्रदान की है. चुनाव के इन सभी मतदाताओं को यह सुनिश्चित करना है कि इपिक नहीं रहने व त्रुटिपूर्ण रहने पर 12 दस्तावेजों में कोई एक जरूर अपने साथ लेकर वोट डालेने जाए. निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि किसी मतदाता के पास फोटो सहित मतदाता पहचान पत्र (इपिक) नहीं है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वैसे मतदाता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है. वह आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र अपने साथ ले जाए और उसे दिखाकर मतदान करें. निर्वाचन आयोग ने जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है, उनसे अपेक्षा की है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे. ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा. जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको- डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र- राज्य सरकार- लोक उपक्रम-पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों-विधायकों-विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूडीआईडी कार्ड शामिल है.
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