मुंगेर
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी निखिल धनराज ने कहा कि आप सभी मतदानकर्मी लोकतंत्र के महापर्व के लिए मतदान कराने जा रहे हैं. इसलिए अत्यंत ही सजग और सक्रिय होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे. निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान कार्य संपन्न करा कर वापस आएं. इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और समस्या उत्पन्न होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेंगी. वे बुधवार को आरडी एंड डीजे कॉलेज स्थित ईवीएम डिस्पैच सेंटर पर मतदान दल एवं दंडाधिकारी को बिफ्रिंग करते हुए कही. मौके पर सामान्य प्रेक्षक एसश्रीधर एवं पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद मुख्य रूप से मौजूद थे.उन्होंने कहा कि तीनों विधानसभा मुंगेर, तारापुर व जमालपुर के लिए आज मतदान होगा. इसके लिए पोलिंग पार्टी को ईवीएम एवं मतदान सामग्री के साथ अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रिलीज कर दिया गया. जबकि 164- तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आर.एस. काॅलेज तारापुर से सभी पोलिंग पार्टी को ईवीएम के साथ मतदान केंद्रों के लिए रिलीज कर दिया गया. जिलाधिकारी ने सभी पीठासीन पदाधिकारियों सहित अन्य मतदान कर्मियों से कहा कि आप सभी अत्यंत ही महत्वपूर्ण निर्वाचन कार्य को संपन्न कराने जा रहे हैं. प्रशिक्षण के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मतदान के सभी कार्यों को ससमय पूर्ण करेंगे. पीआरओ एप के लिए आप सभी को जो भी दिशा निर्देश दिये गये हैं, उसका उसी तरह अनुपालन करते हुए कार्य करना है. जिलाधिकारी ने जिले की तमाम जनता से अपील करते हुए कहा है कि वे कल होने वाले लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने अपने घरों से निकलें और अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर अधिक से अधिक संख्या में जाकर मतदान करें तथा लोकतंत्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करें.
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——————————————————————-वोटर आईडी कार्ड नहीं है! डोंट वरी… 12 वैकल्पिक दस्तावेज का करें इस्तेमाल
प्रतिनिधि, मुंगेर ———————–जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है या खो गया है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने वैसे मतदाताओं के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को मंजुरी दी है. जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जारी), ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी), भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र (केंद्र/राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया), आधिकारिक पहचान पत्र (सांसदों, विधायकों और एमएलसी को जारी), विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी) शामिल है. वोटर आईडी कार्ड नहीं रहने पर इन दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज के साथ मतदान केंद्र पर जाकर वैसे मतदाता वोट डाल सकते हैं.
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