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पत्नी की हत्या के मामले में पति को न्यायालय ने ठहराया दोषी

Updated at : 09 Oct 2025 7:29 PM (IST)
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पत्नी की हत्या के मामले में पति को न्यायालय ने ठहराया दोषी

कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या कर दी

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कुल्हाड़ी से काट कर पत्नी की कर दी थी हत्या, खुद थाना पहुंच कर किया था सरेंडर मुंगेर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता के गुरुवार को सत्र वाद संख्या 26/2024 की सुनवाई में उपलब्ध साक्ष्य, अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद गंगटा थाना क्षेत्र के जमघट गांव निवासी मिथलेश कुमार तांती को अपनी ही पत्नी नेहा कुमारी की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया है. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने बहस में भाग लिया. घटना के संबंध में बताया जाता है कि 4 अप्रैल 2023 के सुबह में किसी बात को लेकर पति एवं पत्नी में विवाद हुआ था. जिससे आक्रोशित होकर पति मिथलेश कुमार ने अपनी पत्नी नेहा कुमारी को कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या कर दी. हत्या करने के बाद हत्यारा पति भागने के बजाय खुद गंगटा थाना पहुंच गया और पत्नी की हत्या करने की जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. जबकि अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को पुलिस ने बरामद किया था. इस मामले में मृतका के पिता बलराम तांती के आवेदन पर गंगटा थाना में कांड संख्या 60/2023 दर्ज हुआ था. जिसमें उन्होंने कहा था कि मृतक की शादी वर्ष 2017 में हुआ था. जिससे एक लड़का एवं एक लड़की है. उसके दामाद ने उसकी बेटी की हत्या कुल्हाड़ी से काट कर दिया. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार हत्यारे पति को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIRENDRA KUMAR SING

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By BIRENDRA KUMAR SING

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