22.5 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

सदर अस्पताल में प्राइवेट एंबुलेंस बुलाने पर मरीज को देना होगा कंसेंट

अस्पताल प्रबंधन द्वारा सभी सुरक्षाकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों तथा चिकित्सकों को भी निर्देशित किया गया है.

मुंगेर जिलाधिकारी द्वारा जून माह में निरीक्षण के दौरान सदर अस्पताल में बिना अनुमति के प्राइवेट एंबुलेंस के प्रवेश पर रोक का आदेश सिविल सर्जन को दिया था. जिसके बाद अब अस्पताल उपाधीक्षक सह सिविल सर्जन डा. रामप्रवेश प्रसाद द्वारा इसे लेकर अस्पताल में नया नियम लागू किया है. जिसमें अब अस्पताल में इलाजरत मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए प्राइवेट एंबुलेंस बुलाने पर अपने बीएसटी पर कंसेंट देना होगा. जबकि प्राइवेंट एंबुलेंस का नाम और मोबाइल नंबर भी बीएसटी पर अंकित करना होगा. इस संबंध में नोटिस भी अस्पताल में लगा दिया गया है. अस्पताल उपाधीक्षक के हस्ताक्षर से अस्पताल प्रबंधन द्वारा लगाये गये नोटिस में कहा गया है कि सदर अस्पताल के इमरजेंसी, आईसीयू, एसएनसीयू, पीकू वार्ड सहित अन्य वार्डों में आए हुए मरीज के गंभीर स्थिति में सरकारी उच्चतर संस्थान में उसे चिकित्सक द्वारा रेफर किया जाता है, यदि ऐसे में किसी मरीज को प्राइवेट अस्पताल जाना है तो उक्त मरीज के अभिभावक बीएसटी पर अपना कंसेंट मोबाइल नंबर के साथ लिखेंगे कि वे अपने मर्जी से प्राइवेट अस्पताल जाना चाहते हैं. वहीं प्राइवेट अस्पताल जाने के लिये मरीज द्वारा प्राइवेट एंबुलेंस बुलाने पर उक्त प्राइवेट एंबुलेंस का नाम व मोबाइल नंबर भी मरीज के बीएसटी पर अंकित करना अनिवार्य होगा. वहीं इसे लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा सभी सुरक्षाकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों तथा चिकित्सकों को भी निर्देशित किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

संसद सत्र

संसद की कार्यवाही को लगातार बाधित करना कितना उचित है?


ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel