अपराधियों को करें गिरफ्तार, स्पीडी ट्रायल करा कर दिलाये सजा : आयुक्त
Updated at : 05 Oct 2024 10:10 PM (IST)
विज्ञापन

अपराधियों को करें गिरफ्तार: आयुक्त
विज्ञापन
विधि व्यवस्था को लेकर आयुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक
मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण रखना पुलिस का काम है. इसके लिए जरूरी है कि अपराधियों पर नकेल कसा जाय और फरार अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाये. स्पीडी ट्रायल कराकर नियमित सुनवाई कराते हुए सजा दिलवाये. वे शनिवार को विधि व्यवस्था संधारण को लेकर आयुक्त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक में डीआइजी संजय कुमार, डीएम अवनीश कुमार व एसपी सैयद इमरान मसूद मुख्य रूप से मौजूद थे. बैठक में पुलिस अधीक्षक ने विधि व्यवस्था के संबंध में अद्यतन जानकारी दी. जिस पर आयुक्त ने लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने व अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. आयुक्त ने कहा कि हत्या, आर्म्स एक्ट के मामले सहित एससीएसटी, पोक्सो एक्ट के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए त्वरित कार्रवाई करें. उन्होंने जिला अभियोजन पदाधिकारी को लंबित मामलों के स्पीडी ट्रायल में तीव्रता लाने का निर्देश दिया. गंभीर अपराधियों के लिए सीसीए एक्ट के बारे में पूछे जाने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जिले में वर्तमान में सात अपराधियों को सीसीए एक्ट के तहत करवाई के लिए अनुशंसा की गई है. आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक शनिवार को अंचल स्तर पर होने वाले भूमि विवाद से संबंधित जनता दरबार को अंचलाधिकारी और एसएचओ गंभीरता से लें और नियमानुसार निष्पादन की कार्रवाई करें. भूमिहीन थानों के भवन निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने तथा सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे के अधिष्ठापन करते हुए उसे हमेशा सक्रिय रखने का निर्देश दिया. इसके अलावा साइबर क्राइम के लंबित मामलों के निष्पादन में भी तेजी लाने व थानों में दर्ज प्राथमिकी को पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




