हत्या मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास

Updated at :17 Feb 2017 5:50 AM
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हत्या मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास

मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने ओझली देवी हत्याकांड में दोषी पाकर मामले के तीन आरोपित डोमन महतो, कमल महतो व रुकबा महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही 45 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. इस मामले में 25 वर्ष बाद न्यायालय ने […]

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मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने ओझली देवी हत्याकांड में दोषी पाकर मामले के तीन आरोपित डोमन महतो, कमल महतो व रुकबा महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही 45 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. इस मामले में 25 वर्ष बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया. 24 जून 1992 को कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मोकबिरा चांयटोला में ओझली देवी की हत्या की गयी थी.

सत्रवाद संख्या 6/93 में उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी पाया. जबकि कांड के एक अन्य अभियुक्त परमेश्वर महतो की मौत हो चुकी है. सजा की बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार वर्मा ने बहस करते हुए आरोपितों को मृत्युदंड की सजा देने की अपील की. न्यायालय ने तीनों आरोपितों को दोषी पाकर भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड Â बाकी पेज 13 पर
हत्या मामले में…
की सजा सुनायी. वहीं भादवि की धारा 307 के तहत दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा मुकर्रर की. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
25 वर्ष बाद ओझली देवी हत्याकांड में आया फैसला
एक अभियुक्त की हो चुकी है मौत
24 जून 1992 को कासिम बाजार के मोकबिरा चांयटोला में की गयी थी ओझली देवी की हत्या
घर में घुस कर मारी थी गोली
मुंगेर शहर के कासिम बाजार थाना अंतर्गत मोकबीरा चांय टोला में 24 जून 1992 को इन आरोपियों ने दामोदर महतो के घर में घूस कर उसकी पत्नी ओझली देवी की जहां गोली मार कर हत्या कर दी थी. वहीं दामोदर महतो को भी पेट और बांह में गोली मारी थी. जो इलाज के बाद बच गया. इस संदर्भ में घायल दामोदर के बयान पर कासिम बाजार थाना में मामला दर्ज किया गया था.
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