हत्या मामले में दोषी करार सजा के िबंदु पर 19 जनवरी को होगी सुनवाई

Updated at :19 Jan 2017 6:12 AM
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हत्या मामले में दोषी करार सजा के िबंदु पर 19 जनवरी को होगी सुनवाई

मुंगेर : हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने आरोपी हवेली खड़गपुर प्रखंड के तेघरा निवासी अरुण कुमार तांती को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 19 जनवरी गुरुवार को सुनवाई होगी. अपर लोक अभियोजक संदीप कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि हवेली खड़गपुर प्रखंड के […]

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मुंगेर : हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने आरोपी हवेली खड़गपुर प्रखंड के तेघरा निवासी अरुण कुमार तांती को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 19 जनवरी गुरुवार को सुनवाई होगी. अपर लोक अभियोजक संदीप कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि हवेली खड़गपुर प्रखंड के तेघरा निवासी रूपेश कुमार ने 17 अप्रैल 2011 को अपने पिता वंशीधर तांती की हत्या का मामला खड़गपुर थाना में दर्ज कराया था. इसमें उसने अपने पड़ोसी अरुण कुमार तांती, लीलाधर तांती, संजय तांती तथा गजेंद्र तांती पर हत्या का आरोप लगाया था. उसने बताया था कि आपसी विवाद में उक्त सभी लोग घर में घुसकर उसके पिता वंशीधर तांती को लाठी तथा रॉड से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी.

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