कुतलुपुर पंस पर लगाया गया 25 हजार का अर्थदंड
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Jan 2020 7:39 AM
मुंगेर : आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने, आयोग के आदेश की अवहेलना करने व आयोग द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने के कारण राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह सदर प्रखंड कुतलुपुर के पंचायत सचिव कपिलदेव यादव पर 25 हजार रुपया का अर्थदंडा लगाया है. उन पर सूचना अधिकार […]
मुंगेर : आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने, आयोग के आदेश की अवहेलना करने व आयोग द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने के कारण राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह सदर प्रखंड कुतलुपुर के पंचायत सचिव कपिलदेव यादव पर 25 हजार रुपया का अर्थदंडा लगाया है. उन पर सूचना अधिकार अधिनियम की धारा-20 (1) के तहत अर्थदंड लगाया है. साथ ही अधिरोपित अर्थदंड की राशि वसूल कर उसे सूचना का अधिकार अधिनियम के निर्धारित हेड में जमा कराया जाय.
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