हत्या के प्रयास में चार आरोपितों को 7-7 वर्ष की सजा
Updated at : 23 Oct 2019 8:10 AM (IST)
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मुंगेर : मुंगेर के तदर्थ त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विमल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को सत्रवाद संख्या 368/10 में सुनवाई करते हुए हत्या के प्रयास मामले में चार आरोपितों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. साथ ही शस्त्र अधिनियम के तहत तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी है. दोनों सजाएं साथ-साथ […]
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मुंगेर : मुंगेर के तदर्थ त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विमल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को सत्रवाद संख्या 368/10 में सुनवाई करते हुए हत्या के प्रयास मामले में चार आरोपितों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी.
साथ ही शस्त्र अधिनियम के तहत तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि तारापुर थाना के औरंगा गांव में फुलेश्वर दास की विवादित खेती की जमीन पर गांव के ही उच्च जाति के पांच नामजद आरोपितों ने बंदूक के बल पर धान की रोपनी शुरू कर दी थी.
सूचक फूलेश्वर दास एवं उनकी पत्नी के विरोध करने पर आरोपितों ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं. वे लोग जान बचाने के लिए अपने घर की ओर भागे. आरोपित खदेड़ते हुए सूचक के घर तक पहुंच गये. इसमें पांच लोगों को सीने, आंख, हाथ, पांव व अन्य जगह गोली का छर्रा लगा और सभी घायल हो गये. इस मामले में पांच लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था, जिसमें एक आरोपित अरुण सिंह की मौत हो चुकी है.
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