खेत में झूल रहा था तार, बाल-बाल बचा मजदूर का बेटा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 May 2019 6:36 AM
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असरगंज : चौधरी बाबा स्थान से स्नान कर वापस लौट रहे छोटी कोरियन गांव निवासी मजदूर हुलेश्वर राय को बहियार में झूल रहे 11 हजार वोल्ट का विद्युत तार ने खींच लिया. जिसकी चपेट में आते ही वह जलने लगा और मौके पर ही मौत हो गयी. इस घटना में मृतक का पुत्र अमित कुमार […]
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असरगंज : चौधरी बाबा स्थान से स्नान कर वापस लौट रहे छोटी कोरियन गांव निवासी मजदूर हुलेश्वर राय को बहियार में झूल रहे 11 हजार वोल्ट का विद्युत तार ने खींच लिया. जिसकी चपेट में आते ही वह जलने लगा और मौके पर ही मौत हो गयी.
इस घटना में मृतक का पुत्र अमित कुमार बाल-बाल बच गया. घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने मासूमगंज के समीप सुलतानगंज-देवघर मुख्य मार्ग को जाम दिया. जिसके कारण घंटों यातायात ठप हो गया.
बताया जाता है कि हुलेश्वर राय गुरुवार को अपराह्न 3 बजे स्नान करने अपने बेटे के साथ चौधरी बाबा स्थान गया हुआ था. स्नान कर दोनों बाप-बेटा बहियार के रास्ते वापस घर लौट रहा था. इसी दौरान बहियार में झूल रहा 11 हजार वोल्ट का तार हुलेश्वर को अपनी ओर खींच लिया.
तार के संपर्क में आते ही वह झुलने लगा और उसके पूरे शरीर में आग लग गया. साथ आ रहे अमित दौड़ कर घर गया और लोगों को सूचना दिया. जिसके बाद परिजन एवं ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर पहुंच गयी. उस समय भी हुलेश्वर तार से झूल रहा था और उसका पूरा शरीर जलने लगा. लोगों ने कहा कि कुछ देर तक उसके शरीर से धुंआ उठता रहा. जब शरीर का खून व पानी सूख गया तो वह नीचे आ गिरा.
नीचे गिरने के बाद उसके शरीर से धुंआ उठ रहा था. ग्रामीणों ने आग बुझाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गयी थी. इस घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गये और मासूमगंज के समीप सुलतानगंज-देवघर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. जिसके कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गयी. ग्रामीणों ने कहा कि हुलेश्वर घर का एक मात्र कमाऊ सदस्य था.
लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई है. इसलिए इस नियम के तहत मिलने वाली अनुदान राशि अविलंब दिया जाय. मृतक के परिजन को आवास योजना, पेंशन योजना का लाभ दिया जाये. इधर मृतक की पत्नी बुलबुल देवी, बेटा अमित व सुमित एवं बेटी का रो-रो कर बुरा हाल है.
कहते हैं अधिकारी
विद्युत विभाग के कनीय अभियंता प्रीतम राज ने बताया कि घटना की सूचना वरीय अधिकारियों को दे दी गयी है. मृतक के आश्रित को नियमानुसार चार लाख रुपया दिया जायेगा.
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