दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास
Updated at : 17 Apr 2019 7:34 AM (IST)
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मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ चंचल कुमार तिवारी ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोप में धरहरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी अरविंद सिंह को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक एके सिन्हा ने बहस में भाग लिया. […]
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मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ चंचल कुमार तिवारी ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोप में धरहरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी अरविंद सिंह को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक एके सिन्हा ने बहस में भाग लिया.
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि दहेज में बाइक व मोबाइल की मांग को लेकर 28 मई 2014 को मोहनपुर निवासी अरविंद सिंह ने अपनी पत्नी सोनी देवी की हत्या कर उसे मोहनपुर बहियार के एक तालाब में फेंक दिया था.
तालाब से बदबू आने के बाद जब घटना की जानकारी धरहरा थाना पुलिस को हुई तो शव को तालाब से निकाला गया तो इस मामले में चौकीदार के बयान पर अज्ञात के खिलाफ धरहरा थाना में कांड संख्या 81/2014 दर्ज की गयी थी.
बाद में बेटी की हत्या की जानकारी मिलने पर मां दुलारी देवी मोहनपुर आयी और अपने दामाद एवं समधी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर पत्नीहंता पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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