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Motihari: जानलेवा हमला मामले में दो भाइयों को सात-सात वर्षों की सश्रम कारावास

Updated at : 22 Aug 2025 6:48 PM (IST)
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Motihari: जानलेवा हमला मामले में दो भाइयों को सात-सात वर्षों की सश्रम कारावास

तृतीय सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्र ने जानलेवा हमला कर जख्मी करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी को दोषी करार दिया है.

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Motihari: मोतिहारी. तृतीय सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्र ने जानलेवा हमला कर जख्मी करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी को दोषी करार दिया है. साथ ही सात सात वर्षों की सश्रम कारावास सहित दस-दस हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. सजा पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के हुसेनी जमुनिया टोला निवासी अवध किशोर यादव एवं श्री राम यादव पिता रामाज्ञा राय को सुनाया गया है. इस मामले में हुसेनी जमुनिया टोला गांव निवासी राम अयोध्या साह ने आरोपी सहित उनके पिता रामाज्ञा राय पर 25 जनवरी 2018 को आरोप लगाया कि सूचक का गाय रस्सी तोड़कर आरोपी के बंगला के खेत में चला गया. इसके लिए आरोपी ने सूचक के परिवार के साथ गाली गलौज किया एवं चौकीदार राजदेव सिंह के दरवाजे पर पंचायती बैठाया. पंचायती के समय सूचक के साथ गाली गलौज करने लगा जब सूचक अपने घर आये तब सभी आरोपी लाठी डंडा रॉड लेकर आये एवं सूचक एवं उनके पुत्र संदीप कुमार पर प्रहार किया, जिससे सूचक एवं उनके पुत्र बुरी तरह ज़ख़्मी हो गया, जिसका ईलाज के लिए मणी हास्पिटल में भर्ती कराया गया. वहीं सूचक ने आरोपी पर आरोप लगाया, जिसके आधार पर डुमरियाघाट थाना काण्ड संख्या 20/2018 जानलेवा हमला मारपीट की प्राथमिक दर्ज किया गया. अंतिम प्रपत्र आरोपी के विरुद्ध अनुसंधान कर्ता ने प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध आरोप गठित कर मामले की सुनवाई किया. इस दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी एवं उनके सहयोगी अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने चार गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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HIMANSHU KUMAR

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