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Motihari: राज्यसभा सांसद व कांग्रेस नेता को आचार संहिता मामले में मिली जमानत

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में राज्यसभा सांसद सह कांग्रेस नेता डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह को न्यायालय से जमानत मिल गयी है.

Motihari:मोतिहारी. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में राज्यसभा सांसद सह कांग्रेस नेता डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह को न्यायालय से जमानत मिल गयी है. गुरुवार को सुबह डाॅ अखिलेश प्रसाद सिंह अपने अधिवक्ता के साथ एसीजेएम 8 के प्रभारी न्यायाधीश अर्चना कुमारी के न्यायालय में हाजिर हुए एवं ज़मानत अर्जी दाखिल किया. जमानत अर्जी पर वरीय अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी ने दलीलें पेश किया एवं ज़मानत पर रिहा करने का निवेदन किया. न्यायालय ने वाद की प्रकृति को देखते हुए जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया एवं पांच हजार रुपए का बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत ज़मानत दिया. गौरतलब हो कि सांसद श्री सिंह पर आरोप था कि वर्ष 2009 में चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिसके आधार पर पीपरा कोठी थाना काण्ड संख्या 38/2009आचार संहिता उलंघन की प्राथमिक दर्ज किया गया. वहीं श्री सिंह पिपरा कोठी थाना काण्ड संख्या 66/09 में गुरुवार को अपने अधिवक्ता के साथ हाजिर हुए जहां न्यायालय ने वाद का सारांश सुनाया, जिसे आरोपी श्री सिंह घटना को इनकार किया. इस मामले में न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

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