Motihari: मोतिहारी. एनडीपीएस कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने गांजा तस्करी मामले में नामजद एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई. अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सजा ढाका थाना के हरुयानी वार्ड नंबर 8 निवासी शकील अख्तर के पुत्र तनवीर आलम को हुई. मामले में चकिया थाना के तत्कालीन पीटीसी विजय कुमार छेत्री ने चकिया थाना कांड संख्या 228/ 2023 दर्ज कराते हुए तनवीर आलम सहित दो को नामजद किया था, जिसमें कहा था कि 21जून 2023 को कंट्रोल से सूचना मिली कि मधुबन थाना के चोरमा चौक के पास एक उजली मारुति कार एक टेम्पो को धक्का मारकर तेजी से बनरझूला की तरफ भाग रहा है. जिसे घेराबंदी कर हरपुर नाग रेलवे गुमटी के पास पकड़ा गया. जब कार की तलाशी ली गई तो कार के अंदर प्लास्टिक से लपेटे प्रतिबंधित तीस किलो गांजा बरामद हुई. पुलिसिया पूछताछ में गिरफ्तार युवक ने अपना नाम तनवीर आलम बताया तथा प्रतिबंधित गांजा के बारे में बताया कि उसके एक दोस्त ने गाड़ी एवं गांजा दिया था, जिसे मेहसी के किसी व्यक्ति को पहुंचना था. पुलिस ने तनवीर के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया तथा एक अन्य व्यक्ति शमशेर आलम के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 20(बी )ii( सी) एवं 25 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए. अभियुक्त को कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

