मोतिहारी पुलिस की बड़ी कामयाबी: प्रिजन्स एक्ट मामले में तीन दोषियों को 6 माह की सजा

Published by : Sarfaraz Ahmad Updated At : 08 May 2026 4:27 PM

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व्ययहार न्यायालय, मोतिहारी

मोतिहारी में जेल नियम उल्लंघन से जुड़े एक पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. पुलिस की मजबूत पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर तीन अभियुक्तों को 6 माह की सजा मिली है. आखिर क्या था पूरा मामला और कैसे हुई कार्रवाई, पढ़ें पूरी खबर…

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मोतिहारी: पूर्वी चम्पारण पुलिस को एक पुराने मामले में बड़ी सफलता मिली है. जेल मैनुअल के उल्लंघन से जुड़े नगर थाना कांड संख्या 79/10 में अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

मोतिहारी के एसीजीएम-12 की अदालत ने प्रिजन्स एक्ट की धारा 42 के तहत तीनों आरोपियों को 6 माह के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.

इन तीन दोषियों को मिली सजा

सजा पाने वालों में सुगौली थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी मनोज सहनी, पिपरा थाना क्षेत्र के रामगढ़वा महुअवा निवासी कृष्णा गिरी और पिपरा नरमी के खेरीलाल जनेरवा निवासी रघुनाथ प्रसाद शामिल हैं.

न्यायालय ने तीनों को दोषी पाते हुए कारावास की सजा सुनाई.

पुलिस की मजबूत पैरवी बनी अहम

पुलिस द्वारा समय पर दाखिल की गई चार्जशीट और अदालत में प्रस्तुत मजबूत साक्ष्य इस मामले में निर्णायक साबित हुए.

मामले को लेकर स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जिले में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लगातार स्पीडी ट्रायल और प्रभावी पैरवी पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों से मिली सफलता

एसपी ने कहा कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के कारण ही अभियुक्तों को दोषी ठहराया जा सका.

उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से कानून तोड़ने वालों के बीच कड़ा संदेश जाएगा और भविष्य में अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.

मोतिहारी से अमरेश वर्मा की रिपोर्ट

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By Sarfaraz Ahmad

सरफराज अहमद IIMC से प्रशिक्षित पत्रकार हैं. राजनीति, समाज और हाइपरलोकल मुद्दों पर लिखते हैं. क्रिकेट और सिनेमा में गहरी रुचि रखते हैं. बीते तीन वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में प्रभात खबर की डिजिटल टीम के साथ कार्यरत हैं।

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