छतौनी फ्लाईओवर निर्माण में लापरवाही पर सख्त हुई पुलिस, एजेंसी को दी अंतिम चेतावनी

सांकेतिक तस्वीर
Motihari NH Construction: मोतिहारी के छतौनी फ्लाईओवर निर्माण में लापरवाही पर यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. निर्माण एजेंसी को 48 घंटे में सड़क के गड्ढे भरने और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया गया है.
मोतिहारी से अमरेश वर्मा की रिपोर्ट
Motihari NH Construction: छतौनी में फ्लाईओवर निर्माण कार्य में बरती जा रही लापरवाही को लेकर यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. यातायात डीएसपी ने निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर सड़क के बड़े-बड़े गड्ढों को भरकर मार्ग को सुरक्षित बनाने का निर्देश दिया है. तय समय सीमा के भीतर स्थिति नहीं सुधरी और किसी प्रकार की दुर्घटना या जनहानि हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की होगी.
यातायात डीएसपी ने निर्माण एजेंसी के कर्मियों और एनएचएआई के इंजीनियरों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि छतौनी चौक के समीप फ्लाईओवर और सर्विस लेन निर्माण कार्य की धीमी गति एवं लापरवाही के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति बेहद खराब हो गई है.
बारिश के बाद सड़क बनी मुसीबत, रोज लग रहा लंबा जाम
बारिश के बाद सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों में पानी और कीचड़ भर जाने से रोजाना लंबा जाम लग रहा है. फिलहाल उत्तर दिशा की एक लेन से ही सुगौली और पिपराकोठी की ओर वाहनों का परिचालन हो रहा है, जिससे यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है.
पेट्रोल पंप से सरकारी बस स्टैंड तक सड़क पर भारी मालवाहक वाहनों के चक्के गड्ढों में धंस रहे हैं. कई बार वाहन पलटने की घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिसके कारण घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है. इसका असर पकड़ीदयाल, चकिया, सुगौली, पिपराकोठी और कचहरी चौक जाने वाले मार्गों पर भी पड़ रहा है.
सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश
डीएसपी ने कहा कि अधूरी सड़क, बिखरी निर्माण सामग्री, उड़ती धूल और जलजमाव के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए निर्माण एजेंसी को सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है.
निर्माण एजेंसी को 48 घंटे के भीतर सड़क के गड्ढे भरने, आवश्यक सुरक्षा संकेतक लगाने और सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अनदेखी होने पर किसी भी दुर्घटना या जनहानि के लिए निर्माण एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
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