घर के छत पर पर होर्डिंग लगायी, तो मकान मालिक को देना होगा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स.

नयी विज्ञापन नीति को लागू करने से पूर्व नगर निगम को नयी विज्ञापन नीति की प्रति उपलब्ध करा दिया गया है.
मोतिहारी . नयी विज्ञापन नीति को लागू करने से पूर्व नगर निगम को नयी विज्ञापन नीति की प्रति उपलब्ध करा दिया गया है. सरकार की तरफ से नये वित्तीय वर्ष 2025-26 से जो विज्ञापन नीति लागू की जायेगी. इसके तहत अब शहरी क्षेत्र में वैसे मकान मालिक जो अपने घर की छत या दीवार पर स्ट्रक्चर खड़ा कर बड़ा-बड़ा विज्ञापन का होर्डिंग लगा प्रचार-प्रसार करते हैं. उन्हें आवासीय की जगह कॉमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा. नये सिरे से ऐसे भवनों का सर्वे होगा. इसके अलावा शहरी क्षेत्र के बड़े दुकान, शो-रूम आदि को भी अब मनचाहे तरीके से दुकान का नेम प्लेट आदि लगाने से पूर्व नगर निगम की अनुमति लेना होगा. दुकान के क्षेत्रफल के अनुसार, बोर्ड लगाने का मानक तय होगा. इससे बड़ा लगाने पर निगम में शुल्क जमा कर अनुमति लेना होगा. इधर, अगले सशक्त स्थायी समिति की मीटिंग में भी नयी विज्ञापन नीति पर चर्चा होगी. इसके बाद नये वित्तीय वर्ष से एजेंसी चयन की आवश्यक कार्रवाई शुरू होगी. वर्तमान में एजेंसी के माध्यम से जगह जगह बैनर ,होडिंग लगाये गये है. नयी नीती के लागू होने के बाद जिस मकान पर बैनर पोस्टर ,होडिंग होगा उस मकान का कामासियल टैक्स लगेगा . क्या कहते है अधिकारी
वर्तमान में एजेंसी के माध्यम से पोस्टर व होर्डिग लगाये जा रहे जो एक मुश्त राजस्व निगम को जमा करते है. नयी नीती को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक हुई है .रिर्पोट मांगा गया है .समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.सौरव सुमन यादव
नगर आयुक्त,नगर निगम मोतिहारीडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




