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सेवानिवृत्त लिपिक की गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी

Updated at : 20 May 2024 9:54 PM (IST)
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सेवानिवृत्त लिपिक की गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी

सीडीपीओ कार्यालय से सेवानिवृत्त प्रधान सहायक अरविन्द कुमार सिंह की गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

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मधुबन. सीडीपीओ कार्यालय से सेवानिवृत्त प्रधान सहायक अरविन्द कुमार सिंह की गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी है.मामले में मधुबन बाल विकास परियोजना की सीडीपीओ व एक सेविका के विरुद्ध मृतक प्रधान लिपिक अरविन्द कुमार सिंह की पत्नी गायत्री देवी के कोर्ट परिवाद के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.मामले में मधुबन थाना कांड संख्या 200/24 दर्ज कर पुलिस जांच व कार्रवाई शुरू कर दी है.मृतक प्रधान लिपिक की पत्नी गायत्री देवी का आरोप है कि उनके पति अरविंद कुमार सिंह के विरुद्ध सेविका के द्वारा उनके पति पर गलत तरीके से गबन का आरोप लगाया गया था.आरोप के बाद सीडीपीओ के द्वारा उनके पति का वेतन आदि सेवानिवृत्ति के समय रोक कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.जबकि गबन का आरोप गलत था. सीडीपीओ के प्रताड़ना से उनके पति की मौत हो गयी. मामले को लेकर लिपिक की पत्नी गायत्री देवी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोतिहारी पूर्वी चम्पारण के पास परिवाद पत्र संख्या 769/24 दर्ज कराया था.जिसके आलोक में मधुबन थाना कांड संख्या 200/24 दर्ज की गयी है.थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर संजीव मौवार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच व कार्रवाई शुरू कर दी गयी हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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