मोतिहारी में बिहार पुलिस ASI परीक्षा को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन, 12 केंद्रों पर होगी परीक्षा

Author Intejarul haq|Edited by Sumit Kumar
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संयुक्त ब्रीफिंग करते एडीएम व अन्य | Prabhat Khabar Network

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बिहार पुलिस ASI प्रचालक परीक्षा 22 जुलाई को होगी. मोतिहारी में 12 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, डीएम और एसपी ने दिए निर्देश.

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Bihar Police Exam: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा 22 जुलाई 2026 को आयोजित सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक) चयन प्रतियोगिता परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला दंडाधिकारी सह डीएम सौरभ सुमन यादव और एसपी स्वर्ण प्रभात का संयुक्त आदेश जारी हो चुका है. डीएम के निर्देश पर अपर समाहर्ता (लोक शिकायत) शैलेंद्र कुमार भारती की अध्यक्षता में डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभागार में दंडाधिकारियों और केंद्र अधीक्षकों की संयुक्त ब्रीफिंग संपन्न हुई.

12 केंद्रों पर 7777 परीक्षार्थी होंगे शामिल

जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7777 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा एक ही पाली में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. ब्रीफिंग में एडीएम ने सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर, सभी कमरों में घड़ी, समुचित बिजली, पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्था समय रहते पूर्ण कर ली जाए.

परीक्षा के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं:

  • प्रवेश का समय: स्टैटिक दंडाधिकारी और पुलिस बल सुबह 09:00 बजे केंद्रों पर पहुंचेंगे. परीक्षार्थियों को सुबह 09:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि 10:30 बजे के बाद प्रवेश पूरी तरह बंद हो जाएगा.
  • 3-लेयर फ्रिस्किंग: परीक्षार्थियों की तीन चरणों में जांच (फ्रीस्किंग) होगी—पहला मुख्य द्वार पर, दूसरा केंद्र परिसर के अंदर और तीसरा परीक्षा कक्ष में. महिला अभ्यर्थियों के लिए महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.
  • प्रतिबंधित सामग्री: मोबाइल, घड़ी, इरेज़र, शार्पनर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त मना है. ड्यूटी पर तैनात कर्मियों और अधिकारियों को भी मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी.

धारा-163 लागू, साइबर कैफे और फोटोस्टेट दुकानें रहेंगी बंद

सभी 12 परीक्षा केंद्रों के 200 गज के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी. सदर अनुमंडल अधिकारी के आदेशानुसार केंद्र के आसपास की सभी फोटोस्टेट और साइबर कैफे की दुकानें परीक्षा के दिन बंद रहेंगी. आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष (दूरभाष: 06252-242418) की स्थापना की गई है, जो परीक्षा के दिन निरंतर कार्यरत रहेगा.

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