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Motihari: चरस तस्कर को दस वर्षों की सश्रम कारावास

Updated at : 21 Jun 2025 4:50 PM (IST)
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Motihari: चरस तस्कर को दस वर्षों की सश्रम कारावास

नेपाल से तस्करी कर बिक्री के लिए बैग में छुपा कर लाते ढाई किलो चरस के साथ पकड़े नेपाली नागरिक को द्वितीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस ने सजा पर सुनवाई कर फैसला सुनाया है.

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Motihari: मोतिहारी. नेपाल से तस्करी कर बिक्री के लिए बैग में छुपा कर लाते ढाई किलो चरस के साथ पकड़े नेपाली नागरिक को द्वितीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस ने सजा पर सुनवाई कर फैसला सुनाया है. एनडीपीएस की धारा 20 बी 11 सी एवं 23 सी के तहत दोषी नेपाल के परसा जिला अंतर्गत इनरवा घूसकपुर गांव निवासी रामबाबू तिवारी को स्पेशल जज सूर्यकांत तिवारी ने दो लाख रुपए के अर्थ दंड के अतिरिक्त 10 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. रक्सौल थाना कांड संख्या 128 /17में दर्ज प्राथमिक की के अनुसार दिनांक 2 मई 2017 को अपराह्न में सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने बाग में छुपा कर रखे ढाई किलो चरक के साथ गिरफ्तार कर रक्सौल पुलिस को सौप था. विचारण के दौरान स्पेशल पी पी प्रभाष त्रिपाठी ने आरोप पत्र में नामित सभी गवाहों का परीक्षण कर कर इस आशय की दलील दी की जब्त मादक सामग्री प्राथमिक जांच में प्रतिबंधित चरण ही होना पाया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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HIMANSHU KUMAR

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