Madhubani :मधुबनी: बाबूबरही थाना क्षेत्र में करीब 12 वर्ष पूर्व संतोष की हुई हत्या मामले को लेकर जिला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने और अभिलेख पर आए साक्ष्य देखने के बाद बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरैल निवासी आरोपी राम उदगार ठाकुर एवं अशोक यादव को दफा 302 एवं 120 बी भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक को तीस- तीस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नही देने पर 12 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय में सरकार कि ओर से बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने इस जघन्य हत्याकांड के लिए फांसी की सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार उर्फ छोटू एवं जीतेद्र नारायण ने बहस करते हुए कम से कम सजा सजा की मांग की थी. अपर लोक अभियोजक के अनुसार घटना 23 व 24 जनवरी 2013 की रात की है. जब आरोपी ने एक साजिश के तहत बरैल के ही संतोष कुमार सिंह टेंपो पर ले जाकर हत्या कर दिया था. इसके बाद बरैल चौक से एक किलोमीटर बौधु पोखर के समीप शव छुपा दिया था. शव के बरामदगी के बाद घटना को लेकर मृतक के पिता चंदेश्वर सिंह के बयान पर बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
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