Madhubani News : अपहरण मामले में एक को तीन वर्ष सश्रम कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना
Published by : GAJENDRA KUMAR Updated At : 04 Jul 2025 10:57 PM
खजौली थाना क्षेत्र में हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण मामले को लेकर जिला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.
मधुबनी. खजौली थाना क्षेत्र में हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण मामले को लेकर जिला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ निवासी रामनारायण पासवान को दफा 364 भादवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर पच्चीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नही देने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव ने न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं, बचाव पक्ष से संजय कुमार मिश्र ने न्यायालय से कम से कम सजा की मांग की थी. क्या है मामला : अभियोजन के अनुसार घटना 19 जुलाई 2004 की है. सूचक का पुत्र दीपक कुमार दास उर्फ मालिक जयनगर थाना क्षेत्र के बेलही स्थित अपनी बहन ललिता देवी के घर से आरोपी रामनारायण पासवान के साथ जयनगर गया. लेकिन जयनगर से सूचक का लड़का दीपक चार दिनों तक घर वापस नहीं आया. मामले को लेकर सूचक कामेश्वर लाल दास ने सीजेएम कोर्ट में आरोपी पर हत्या करने के उद्धेश्य से अपहरण करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया था. कोर्ट ने जांच के लिए खजौली थाना भेज दिया था. जहां परिवाद पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
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