मधुबनी. ईद उल-फितर के अवसर पर घोषित अवकाश के बाद दो अप्रैल से न्यायालय पुनः खुल जायेगा. न्यायालय में अवकाश के बाद मामलों की सुनवाई अब नियमित रूप से 10.30 बजे से शुरू होगी. संघ के निर्णय के बाद इस बार भी न्यायालय प्रातःकालीन संचालित नहीं होगी. इसके लिए जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों की जीबी की बैठकों में अधिवक्ताओं ने प्रातःकालीन कोर्ट संचालन को खारिज करते हुए दिवा कालीन कोर्ट संचालन का समर्थन किया था.
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