Madhubani News : ठोकर मारने के दोषी को एक को दो वर्ष का कारावास

Updated at : 13 Jan 2026 10:20 PM (IST)
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Madhubani News : ठोकर मारने के दोषी को एक को दो वर्ष का कारावास

ठोकर मारने के मामले की अनुमंडलीय कोर्ट बेनीपट्टी स्थित न्यायिक दण्डाधिकारी मो. शोयब की न्यायालय में सुनवाई हुई.

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Madhubani News : मधुबनी. ठोकर मारने के मामले की अनुमंडलीय कोर्ट बेनीपट्टी स्थित न्यायिक दण्डाधिकारी मो. शोयब की न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी साहरघाट थाना क्षेत्र के बैंगरा निवासी बिट्टू ठाकुर को दफा 338 भादवि में 2 वर्ष कारावास कि सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. साथ ही अन्य दफा 279 भादवि में 6 माह कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना व दफा 337 भादवि में 6 माह कारावास व पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. अभियोजन पदाधिकारी कमलेश चतुर्वेदी के अनुसार घटना 20 नवंबर 2020 की है. बैंगरा गांव के ही सुमन रंजन दोपहर को अपने खेत देखने जा रहा था. इसी दौरान बैंगरा चौक के समीप ही पीछे से आरोपी ने बाइक को लापरवाही से चलाते हुए सुमन रंजन को ठोकर मार दिया. जिससे आवेदक का पांव टूट गया और शरीर के अन्य हिस्से में भी गंभीर चोट आयी थी. जिसका इलाज के लिए आवेदक के परिजन ने सदर अस्पताल मधुबनी में भर्ती कराया था. जहां 26 नवंबर 2020 को हुए बयान पर साहरघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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