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Madhubani News : अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक को 20 वर्ष की मिली सजा

Updated at : 22 Aug 2025 10:38 PM (IST)
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Madhubani News : अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक को 20 वर्ष की मिली सजा

लौकही थाना क्षेत्र में अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में जिला अपर सत्र न्यायालय सात सह विशेष न्यायालय पॉस्को के न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी के न्यायालय में सजा की बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.

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मधुबनी. लौकही थाना क्षेत्र में अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में जिला अपर सत्र न्यायालय सात सह विशेष न्यायालय पॉस्को के न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी के न्यायालय में सजा की बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद दोषी लौकही थाना क्षेत्र के ही हरभंगा निवासी अमरजीत कुमार को दफा 376 भादवि व छह पॉक्सो एक्ट में बीस वर्ष कारावास की सजा सुनायी. साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, न्यायालय ने अन्य दफा 366 ए भादवि में भी सात वर्ष सश्रम कारावास व 3 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो, कुमारी मधुरानी ने बहस कर आरोपी को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से एलएडीसीएस चीफ रंजीत कुमार झा ने बहस कर कम से कम सजा देने मांग की थी. विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटना 26 सितंबर 2023 की है. आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया. फिर बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर इंडो नेपाल बॉर्डर पीलर संख्या 238 के समीप से ले जा रहा था. इसी दौरान बॉर्डर पर निगरानी कर रहे एसएसबी जवान की नजर पड़ी. एसएसबी जवानों की पूछताछ के बाद मामला सामने आया. इसके बाद एसएसबी जवानों ने आरोपी के साथ नाबालिग को लौकही थाना को सुपूर्द किया था. वहीं, मामले में एसएसबी उप निरिक्षक किसन लाल के बयान पर लौकही थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. नाबालिग को मुआवजा देने का आदेश विशेष लोक अभियोजक के अनुसार यौन उत्पीड़न के कारण नाबालिग के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा. इसके लिए मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है. साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश जारी किया कि जुर्माने की 28 हजार रुपये की राशि भी पीड़िता को ही दी जाए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GAJENDRA KUMAR

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By GAJENDRA KUMAR

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