दहेज हत्या मामले में सास, ससुर व पति दोषी करार

Updated at : 16 Jul 2024 10:20 PM (IST)
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दहेज हत्या मामले में सास, ससुर व पति दोषी करार

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम के न्यायाधीश संकाश चंद्रा के न्यायालय में लदनियां क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व दहेज के लिए हुई विवाहिता की हत्या मामले की सुनवाई हुई.

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मधुबनी. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम के न्यायाधीश संकाश चंद्रा के न्यायालय में लदनियां क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व दहेज के लिए हुई विवाहिता की हत्या मामले की सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी लदनियां थाना क्षेत्र के पदमा निवासी पति रंजन कुमार मिश्र, सास अमरकला मिश्र, ससुर वैद्यनाथ मिश्र को दफा 304 बी में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 19 जुलाई को सुनवाई होगी. अपर लोक अभियोजक के अनुसार अनुराधा मिश्र की शादी आरोपी रंजन कुमार झा के साथ 2019 में हुई थी. शादी के बाद से आरोपी ढ़ाई लाख रुपये व एक बाइक दहेज के लिए प्रताड़ना किया करता था. दहेज नहीं देने पर 1 नवंबर 2020 को आरोपियो ने मिल कर अनुराधा मिश्र को मारपीट कर जहर खिला दिया. 2 नवंबर 2020 को सूचक को फोन पर खबर मिली कि उनकी पुत्री ने जहर खा ली है. उसे डीएमसीएच लेकर आ रहे हैं. जब सूचक वहां पहुंचे तो अनुराधा बेहोश पड़ी थी. शरीर पर कई चोट के निशान थे. उसकी मौत हो चुकी थी. मामले को लेकर मृतका कि पिता दरभंगा जिला के गायघाट थाना क्षेत्र के सुभाष केशव गांव के सुन्देश्वर झा के बयान पर लदनियां थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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