Madhubani News : एडीसी ने 16 दवा दुकानों का लाइसेंस किया निलंबित
Updated at : 26 Mar 2025 10:36 PM (IST)
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एडीसी प्रदीप कुमार के निर्देश पर जिले में पदस्थापित औषधि निरीक्षकों ने अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों के दवा दुकानों में सघन जांच की.
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मधुबनी.
एडीसी प्रदीप कुमार के निर्देश पर जिले में पदस्थापित औषधि निरीक्षकों ने अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों के दवा दुकानों में सघन जांच की. इस क्रम में क्रय विक्रय पंजी में अनियमितता मिली. वहीं, सुयोग्य व्यक्ति के नहीं रहने सहित अन्य विभिन्न मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले दवा दुकानों की सूची बनायी गयी. औषधि निरीक्षक की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के आलोक में एडीसी प्रदीप कुमार ने 16 दवा दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है. साथ ही 11 दवा दुकान संचालकों को सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. ससमय स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराने व स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने पर संबंधित दवा दुकानों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है. सहायक औषधि नियंत्रक प्रदीप ने कहा कि सघन जांच क्रम में क्रय विक्रय पंजी में अनियमितता एवं सुयोग्य व्यक्ति के उपलब्ध नहीं रहने के कारण 16 दवा दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया है. इसमें राय मेडिकल हॉल भौआड़ा 7 दिन के लिए , लक्की मेडिको बड़ा बजार 7 दिन, अनिल मेडिकल हॉल शंकर चौक 7 दिन, पंकज मेडिकल हॉल लडुगामा बेनीपट्टी 15 दिन, आर एंड डी फार्मा जयनगर 15 दिन, सिद्धार्थ ड्रग्स जयनगर 15 दिन, सावित्री ड्रग्स एजेंसी कोतवाली चौक का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया है. वहीं रंजीत मेडिकल हाल बासोपट्टी 15 दिन, हिमांशु ड्रग एजेंसी भौआड़ा 7 दिन, मां जानकी मेडिकल तेनुआही 15 दिन, बांके बिहारी ड्रग एजेंसी बिस्फी 7 दिन, सागर ड्रग एजेंसी 7 दिन, शिव शंकर मेडिकल हाल महादेव मठ 45 दिन, उर्मिला मेडिकल घोघरडीहा 45 दिन, नीलांबर मेडिकल हाल घोघरडीहा 45 दिन एवं अपराजिता मेडिकल एंड वेट फार्मा जयनगर को 7 दिनों के लिए निलंबित किया गया है.11 से स्पष्टीकरण :
एडीसी प्रदीप कुमार ने कहा कि मानक के अनुरूप संचालित नहीं होने वाले 11 दवा दुकान के संचालकों से जवाब तलब किया गया है. इसमें हिंदुस्तान ड्रग एजेंसी बसुआड़ा, इंडिया ड्रग एजेंसी बसुआड़ा, अदिति मेडिकल स्टोर बिस्फी, कबीर मेडिकल हॉल माधवपुर, शिवम मेडिकल हॉल लदनिया, सागर ड्रग एजेंसी मधुबनी, मैक्स मेडिका मेडिकल हॉल मधुबनी, भगवती मेडिकल हॉल बासोपट्टी, राधे मेडिकल हॉल बासोपट्टी, बांके बिहारी ड्रग एजेंसी बिस्फी, सागर ड्रग स्टोर राम चौक मधुबनी के संचालक शामिल हैं. से सात दिनों में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है. ससमय स्पष्टीकरण नहीं देने व स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होने की स्थिति में दुकानों का लाइसेंस निलंबित व रद्द किया जा सकता है.जांच अभियान रहेगा जारी
एडीसी प्रदीप कुमार ने कहा कि इंडो नेपाल बॉर्डर सहित सभी दवा दुकानों पर विभाग पूरी नजर रखे हुए हैं. इसके लिए जांच दल का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि बिना निबंधन के चलाए जा रहे दवा दुकानों की जांच के लिए डीआइ को विशेष निर्देश दिया गया है. विदित हो कि जिले में मानक के अनुरूप 2280 दवा दुकानों का निबंधन जिला सहायक औषधि नियंत्रण कार्यालय की ओर से निर्गत किया गया है. इसके निगरानी के लिए जिला को 6 भागों में बांटा गया है. जिसके तहत डीआइ-1 को 350, डीआइ- 2 को 302, डीआइ-3 468, डीआइ-4 को 454 दवा दुकानों की निगरानी एवं जांच की जिम्मेदारी सौंपी. उन्होंने बताया कि जिले में 6 औषधि निरीक्षक पदस्थापित हैं. एडीसी ने कहा कि सघन जांच अभियान जारी रहेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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